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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मामले में हाई कोर्ट ने की कई गंभीर टिप्पणी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट - हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

नेशनल लॉ विश्वविद्यालय को नियमित रूप से अच्छे से चलाने के लिए फंड की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. राज्य सरकार के जवाब पर झारखंड हाई कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कई गंभीर टिप्पणियां की हैं. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

jharkhand high court comments on national law university case in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Apr 9, 2021, 10:52 AM IST

रांची: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सरकार के जवाब पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कई मौखिक टिप्पणियां की.

अधिवक्ता सोनल तिवारी

ये भी पढ़ें- डायन बिहासी पर HC में हुई सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछा- पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है या नहीं

मुख्य न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बगैर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किए हुए कैसे झारखंड का प्रोग्रेस होगा? अधिकारियों को झारखंड हाई कोर्ट के बार-बार समझाने के बावजूद वह फंड देने में आनाकानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतना अच्छा विश्वविद्यालय राज्य में चल रहा है. जिससे राज्य का नाम होगा, उस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार फंड देने को ही तैयार नहीं, उसे बंद करने पर उतारू है. ऐसे में कैसे झारखंड का नाम होगा? झारखंड आगे बढ़ेगा? उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से फंड की मांग की जाती है तो सरकार को लगता है कि उसे भीख दे रहे हैं. सरकार के इस तरह के रवैया से संस्थान कैसे आगे बढ़ेगा? किसी भी संस्थान को चलाने के लिए नियमित फंड की आवश्यकता होती है. उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. तब यहां के बच्चे आगे बढ़ेंगे.


22 अप्रैल को अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फंड के बिंदु पर फिर से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन समय से विस्तृत जवाब पेश नहीं किया जा सका. उस पर झारखंड हाई कोर्ट के महाधिवक्ता ने अदालत से जवाब के लिए समय की मांग की है और अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है.

रांची: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सरकार के जवाब पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए कई मौखिक टिप्पणियां की.

अधिवक्ता सोनल तिवारी

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मुख्य न्यायाधीश ने क्या टिप्पणी की

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि बगैर शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किए हुए कैसे झारखंड का प्रोग्रेस होगा? अधिकारियों को झारखंड हाई कोर्ट के बार-बार समझाने के बावजूद वह फंड देने में आनाकानी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इतना अच्छा विश्वविद्यालय राज्य में चल रहा है. जिससे राज्य का नाम होगा, उस विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार फंड देने को ही तैयार नहीं, उसे बंद करने पर उतारू है. ऐसे में कैसे झारखंड का नाम होगा? झारखंड आगे बढ़ेगा? उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से फंड की मांग की जाती है तो सरकार को लगता है कि उसे भीख दे रहे हैं. सरकार के इस तरह के रवैया से संस्थान कैसे आगे बढ़ेगा? किसी भी संस्थान को चलाने के लिए नियमित फंड की आवश्यकता होती है. उसमें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है. तब यहां के बच्चे आगे बढ़ेंगे.


22 अप्रैल को अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फंड के बिंदु पर फिर से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था. लेकिन समय से विस्तृत जवाब पेश नहीं किया जा सका. उस पर झारखंड हाई कोर्ट के महाधिवक्ता ने अदालत से जवाब के लिए समय की मांग की है और अदालत ने उन्हें समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को तय की है.

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