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झारखंड हाई कोर्ट रिम्स की कार्यप्रणाली से नाराज, सरकार से मांगा जवाब - रांची न्यूज

रिम्स के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति संबंधी मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान रिम्स की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई. इसके बाद सरकार और रिम्स प्रशासन से लिखित जवाब मांगा.

Jharkhand High Court
रिम्स की कार्यप्रणाली से झारखंड हाई कोर्ट नाराज
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Published : Apr 18, 2022, 9:56 PM IST

रांचीः रिम्स के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति संबंधी मामले में दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिम्स की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन से लिखित जवाब भी मांगा है.

यह भी पढ़ेंःरिम्स में नियुक्ति नहीं हो पाने पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- क्या सरकार नहीं चाहती कि रिम्स में सुधार हो

अदालत ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन से पूछा कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित अन्य याचिका हाई कोर्ट में लंबित है या नहीं. इसकी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराए. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को अपनी भूमिका की जानकारी देने का निर्देश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जान बूझकर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा रही है. नियुक्ति प्रक्रिया को लटका कर रखा जा रहा है. इसपर अदालत ने रिम्स प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या जारी विज्ञापन की जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट क्या सौंपी गई है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले का संबध हाई कोर्ट में लंबित अन्य मामलों से है या सुनियोजित तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को रोका जा रहा है. विज्ञापन कैंसिलेशन का कोई आधार है या नहीं.


कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता की भूमिका की भी जानकारी मांगी है. रिम्स की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि रिम्स में नियुक्ति से संबंधित एक स्वतः संज्ञान याचिका डबल बेंच में लंबित है. अदालत ने सरकार और रिम्स को लिखित जवाब पेश करने को कहा है.

रांचीः रिम्स के चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति संबंधी मामले में दायर याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिम्स की कार्यप्रणाली पर नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन से लिखित जवाब भी मांगा है.

यह भी पढ़ेंःरिम्स में नियुक्ति नहीं हो पाने पर हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा- क्या सरकार नहीं चाहती कि रिम्स में सुधार हो

अदालत ने राज्य सरकार और रिम्स प्रशासन से पूछा कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की नियुक्ति से संबंधित अन्य याचिका हाई कोर्ट में लंबित है या नहीं. इसकी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराए. इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी को अपनी भूमिका की जानकारी देने का निर्देश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

जानकारी देते अधिवक्ता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि जान बूझकर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की जा रही है. नियुक्ति प्रक्रिया को लटका कर रखा जा रहा है. इसपर अदालत ने रिम्स प्रशासन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या जारी विज्ञापन की जांच कराई गई थी. जांच रिपोर्ट क्या सौंपी गई है. कोर्ट ने यह भी पूछा कि इस मामले का संबध हाई कोर्ट में लंबित अन्य मामलों से है या सुनियोजित तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को रोका जा रहा है. विज्ञापन कैंसिलेशन का कोई आधार है या नहीं.


कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ता की भूमिका की भी जानकारी मांगी है. रिम्स की ओर से पक्ष रख रहे अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि रिम्स में नियुक्ति से संबंधित एक स्वतः संज्ञान याचिका डबल बेंच में लंबित है. अदालत ने सरकार और रिम्स को लिखित जवाब पेश करने को कहा है.

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