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आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान वेतन मिले, झारखंड हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट में एलोपैथिक डॉक्टरों को समान वेतन और ग्रेड पे को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान समान वेतन और सुविधा दी जाए.

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Published : Jul 16, 2019, 2:00 PM IST

झारखंड हाईकोर्ट

रांची: एलोपैथिक डॉक्टरों को समान वेतन और ग्रेड पे को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है. प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान छठे वेतनमान के तहत वेतनमान और ग्रेड पे दिया जाए.

आयुष डॉक्टरों को छठे वेतन का लाभ
अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने एलोपैथिक और आयुष्मान डॉक्टरों को ग्रेड ए का माना है. दोनों के लिए समान वेतन और सुविधा लागू की है. अदालत ने 8 सप्ताह के अंदर प्रार्थीयों को 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से छठे वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एलोपैथी आयुष डॉक्टरों को वेतन और सुविधा देने में एकरूपता नहीं है.

ये भी पढ़ें-धर्म विशेष पर टिप्पणी करने के मामले में लड़की को मिली जमानत, कोर्ट ने रखी कुरान बांटने की शर्त

राज्य सरकार की राय
वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों का पद राज्य कैडर का नहीं है. यह ग्रुप बी का पद है. इसके चलते उन्हें एलोपैथिक डॉक्टरों के समान वेतन और सुविधा नहीं दी जा सकती. बता दें कि प्रार्थी डॉक्टर आरपी वर्मा और अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

रांची: एलोपैथिक डॉक्टरों को समान वेतन और ग्रेड पे को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है. प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों के समान छठे वेतनमान के तहत वेतनमान और ग्रेड पे दिया जाए.

आयुष डॉक्टरों को छठे वेतन का लाभ
अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने एलोपैथिक और आयुष्मान डॉक्टरों को ग्रेड ए का माना है. दोनों के लिए समान वेतन और सुविधा लागू की है. अदालत ने 8 सप्ताह के अंदर प्रार्थीयों को 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से छठे वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एलोपैथी आयुष डॉक्टरों को वेतन और सुविधा देने में एकरूपता नहीं है.

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राज्य सरकार की राय
वहीं, राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों का पद राज्य कैडर का नहीं है. यह ग्रुप बी का पद है. इसके चलते उन्हें एलोपैथिक डॉक्टरों के समान वेतन और सुविधा नहीं दी जा सकती. बता दें कि प्रार्थी डॉक्टर आरपी वर्मा और अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

Intro:रांची

एलोपैथिक चिकित्सकों को समान वेतन व ग्रेड पे को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने याचिका को सुनने के लिए स्वीकार कर लिया है। प्रार्थी की दलील को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है अदालत ने कहा है कि आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेदिक होम्योपैथी यूनानी) एलोपैथिक चिकित्सकों के समक्ष मानते हुए छठे वेतन के तहत वेतन व ग्रेड पर दिया जाए।


Body:साथ ही अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार ने एलोपैथिक व आयुष्मान चिकित्सकों को ग्रेड ए का माना है दोनों के लिए समान वेतन व सुविधा लागू की है अदालत ने 8 सप्ताह के अंदर प्रार्थीयों को को 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से छठे वेतन का लाभ देने का निर्देश दिया है। प्रार्थी की अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एलोपैथी आयुष चिकित्सकों को वेतन व सुविधा देने में एकरूपता नहीं है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों का पद राज्य कैडर का नहीं है। या ग्रुप डी का पौधा है इसके चलते उन्हें एलोपैथिक चिकित्सकों के सामान वेतन व सुविधा नहीं दी जा सकती।


Conclusion:आपको बता दें कि प्रार्थी डॉक्टर आरपी वर्मा व अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है
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