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झारखंड में भी व्यक्ति विशेष को घोषित किया जा सकता है आतंकी, गृह मंत्रालय ने नए कानून को लेकर लिखा पत्र - झारखंड पुलिस मुख्यालय

आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए झारखंड में भी किसी व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए कानून को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है.

आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन
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Published : Sep 26, 2019, 4:48 AM IST

रांची: आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए झारखंड में भी किसी व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निदेशक प्रवीण कुमार राय ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने और यूएपीए एक्ट के नए बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिखा.

सभी जिलों के एसपी को भी भेजा गया पत्र
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के एडीजी ऑपरेशन मुरारीलाल मीणा ने व्यक्ति विशेष की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा, उन्हें आतंकी घोषित करने की कार्रवाई और नए यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए डीजी मुख्यालय, स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है.

ये भी पढ़ें- धोनी ने शेयर किया गली क्रिकेट का मजेदार VIDEO, लिखा- स्कूल के दिन ताजा हो गए

किस तरह की होगी कार्रवाई

  • गृह मंत्रालय के पत्र में जिक्र है कि यूएपीए एक्ट के तहत अब एनआईए की ओर से अनुसंधानरत कांडों में आरोपियों की संपत्ति जब्ती का आदेश डीजी एनआईए दे सकते हैं. इसके साथ ही एनआईए को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, इसकी जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय को गृह मंत्रालय ने दी है.
  • आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है.
  • आतंकवाद की तैयारी, आतंकवाद को बढ़ावा देना.
  • आतंकी गतिविधियों में किसी अन्य तरह की संलिप्तता.
  • इसके अलावा यूएपीए ऐक्ट यह अधिकार भी देता है कि इसके आधार पर किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकती है.

चार लोगों को अबतक व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया गया है
चार लोगों को अबतक व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया गया है. राज्य पुलिस को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अबतक चार लोगों को देशभर में व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है. मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाउद इब्राहिम खासकर को आतंकी घोषित किया गया है. नए कानून के मुताबिक, राज्य पुलिस भी झारखंड में सक्रिय बड़े नक्सलियों, आतंकियों को व्यक्तिगत आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव तैयार कर सकता है.

ये भी पढ़ें- सिमडेगा: वक्त पर नहीं मिला एंबुलेंस, दो लोगों की हुई मौत

आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम है झारखंड
झारखंड के कई शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की सूचना अक्सर सामने आती रहती है. पांच दिन पहले ही आतंकी संगठन अलकायदा का कुख्यात संदिग्ध आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन मुजाहिदीन को झारखंड एटीएस की टीम ने जमशेदपुर के आजादनगर से गिरफ्तार किया है. संदिग्ध आतंकी कलीमुद्दीन जमशेदपुर में न्यायालय से जमानत लेने और परिवार से मिलने के लिए आया था. खबर मिलने के बाद एटीएस की टीम ने जमशेदपुर स्टेशन रोड में छापेमारी की और उसे दबोच लिया. कलीमुद्दीन तीन साल से फरार चल रहा था.

रांची: आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए झारखंड में भी किसी व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निदेशक प्रवीण कुमार राय ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने और यूएपीए एक्ट के नए बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिखा.

सभी जिलों के एसपी को भी भेजा गया पत्र
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के एडीजी ऑपरेशन मुरारीलाल मीणा ने व्यक्ति विशेष की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा, उन्हें आतंकी घोषित करने की कार्रवाई और नए यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए डीजी मुख्यालय, स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के एडीजी के साथ-साथ सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है.

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किस तरह की होगी कार्रवाई

  • गृह मंत्रालय के पत्र में जिक्र है कि यूएपीए एक्ट के तहत अब एनआईए की ओर से अनुसंधानरत कांडों में आरोपियों की संपत्ति जब्ती का आदेश डीजी एनआईए दे सकते हैं. इसके साथ ही एनआईए को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, इसकी जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय को गृह मंत्रालय ने दी है.
  • आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है.
  • आतंकवाद की तैयारी, आतंकवाद को बढ़ावा देना.
  • आतंकी गतिविधियों में किसी अन्य तरह की संलिप्तता.
  • इसके अलावा यूएपीए ऐक्ट यह अधिकार भी देता है कि इसके आधार पर किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकती है.

चार लोगों को अबतक व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया गया है
चार लोगों को अबतक व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया गया है. राज्य पुलिस को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अबतक चार लोगों को देशभर में व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है. मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाउद इब्राहिम खासकर को आतंकी घोषित किया गया है. नए कानून के मुताबिक, राज्य पुलिस भी झारखंड में सक्रिय बड़े नक्सलियों, आतंकियों को व्यक्तिगत आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव तैयार कर सकता है.

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आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम है झारखंड
झारखंड के कई शहरों में आतंकियों के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की सूचना अक्सर सामने आती रहती है. पांच दिन पहले ही आतंकी संगठन अलकायदा का कुख्यात संदिग्ध आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन मुजाहिदीन को झारखंड एटीएस की टीम ने जमशेदपुर के आजादनगर से गिरफ्तार किया है. संदिग्ध आतंकी कलीमुद्दीन जमशेदपुर में न्यायालय से जमानत लेने और परिवार से मिलने के लिए आया था. खबर मिलने के बाद एटीएस की टीम ने जमशेदपुर स्टेशन रोड में छापेमारी की और उसे दबोच लिया. कलीमुद्दीन तीन साल से फरार चल रहा था.

Intro:झारखंड में भी व्यक्ति विशेष को घोषित जा सकता है आतंकी ,केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए कानून को लेकर लिखा पत्र


रांची।
आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए झारखंड में भी किसी व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निदेशक प्रवीण कुमार राय ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी को व्यक्ति विशेष को आतंकी घोषित करने और यूएपीए एक्ट के नए बदलाव के संबंध में जानकारी देते हुए कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के एडीजी ऑपरेशन मुरारीलाल मीणा ने व्यक्ति विशेष की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा उन्हें आतंकी घोषित करने की कार्रवाई व नए यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए डीजी मुख्यालय, स्पेशल ब्रांच और सीआईडी के एडीजी के साथ साथ सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है।

किस तरह की होगी कार्रवाई

गृह मंत्रालय के पत्र में जिक्र है कि यूएपीए एक्ट के तहत अब एनआईए द्वारा अनुसंधानरत कांडों में आरोपियों की संपत्ति जब्ती का आदेश डीजी एनआईए के द्वारा दिया जा सकता है। इसके साथ ही एनआईए को कई तरह के अधिकार दिए गए हैं, इसकी जानकारी राज्य पुलिस मुख्यालय को गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है।

1. आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है।

2. आतंकवाद की तैयारी

3. आतंकवाद को बढ़ावा देना

4. आतंकी गतिविधियों में किसी अन्य तरह की संलिप्तता

इसके अलावा यूएपीए ऐक्ट यह अधिकार भी देता है कि इसके आधार पर किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर आतंकवादी घोषित कर सकती है।

चार लोगों को अबतक व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित किया गया है

राज्य पुलिस को भेजे पत्र में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अबतक चार लोगों को देशभर में व्यक्तिगत आतंकी घोषित किया गया है। मौलाना मसूद अजहर, हाफिज मोहम्मद सईद, जकीउर रहमान लखवी और दाउद इब्राहिम कासकर को आतंकी घोषित किया गया है। नए कानून के मुताबिक, राज्य पुलिस के द्वारा भी झारखंड में सक्रिय बड़े नक्सलियों, आतंकियों को व्यक्तिगत आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है।

आतंकी गतिविधियो के लिए बदनाम है झारखंड

झारखंड के कई शहरों में आतंकियो के स्लीपर सेल के एक्टिव होने की सूचना अक्सर सामने आती रहती है।पांच दिन पहले ही आतंकी संगठन अलकायदा का कुख्यात संदिग्ध आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन मुजाहिदीन को झारखंड एटीएस की टीम ने जमशेदपुर के आजादनगर से गिरफ्तार किया है। संदिग्ध आतंकी कलीमुद्दीन जमशेदपुर में न्यायालय से जमानत लेने और परिवार से मिलने के लिए आया था। खबर मिलने के बाद एटीएस की टीम ने जमशेदपुर स्टेशन रोड में छापेमारी की और उसे दबोच लिया। कलीमुद्दीन तीन साल से फरार चल रहा था।

फाइल फोटो - आतंकवादी मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन Body:1Conclusion:2
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