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कांके डैम में हो रहे अतिक्रमण पर HC ने सरकार को रोक लगाने का दिया आदेश, 1 अप्रैल को होगी सुनवाई - Kanke dam case

कांके डैम में हो रहे अतिक्रमण पर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकार को तत्काल अतिक्रमण पर रोक लगाने का आदेश दिया है. झारखंड सरकार के नगर सचिव को अतिक्रमण को लेकर विस्तृत शपथ पत्र अदालत में पेश करने को कहा है. वहीं, मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Mar 6, 2020, 11:37 PM IST

रांची: जिले के कांके डैम मैं हो रहे अतिक्रमण पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कांके डैम में हो रहे अतिक्रमण पर सरकार को तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जहां इस तरह से जल संकट पर बातें की जा रही है. वहां राजधानी रांची के सबसे नजदीक एरिया में जल स्रोतों पर इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है. यह ठीक नहीं है.

देखें पूरी खबर

उन्होंने कहा कि यह राजधानी रांची का जीवन रेखा है. अगर इस तरह से अतिक्रमण होता रहा तो इसे बचाना सरकार के लिए असंभव हो जाएगा. अदालत ने राज्य सरकार के नगर विकास सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि कांके डैम में कितने जमीन हैं. कितना केचमेंट एरिया था. कितना वर्तमान में है. कितने पर अतिक्रमण किया गया है. कितने जगह पर अतिक्रमण हो रहा है.इस पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

ये भी देखें- प्रशासन की टीम पहुंची बुजुर्ग दंपती के पास, ट्वीटर पर CM ने मामले को संज्ञान में लेने का दिया था निर्देश

वही, रांची नगर निगम के नगर कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह सर्वे करके बताएं कि रांची के कांके डैम एरिया कितना था. वह अभी कितना बचा हुआ है. उसमें जो पानी के स्रोत आने वाले थे वह सही है या नहीं है. केचमेंट एरिया पूर्व में कितना था. इस पर पूरा विस्तृत जवाब देने को कहा है. इसके साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त को यह भी बताने को कहा है कि अतिक्रमण जो कर रहा है. उस पर क्या कार्रवाई की गई है. क्या कार्रवाई की जा रही है. उसको रोकने की क्या-क्या उपाय की गई है. इस पर भी अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और नगर आयुक्त को अदालत में एक अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है.मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी.

रांची: जिले के कांके डैम मैं हो रहे अतिक्रमण पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कांके डैम में हो रहे अतिक्रमण पर सरकार को तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है. अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जहां इस तरह से जल संकट पर बातें की जा रही है. वहां राजधानी रांची के सबसे नजदीक एरिया में जल स्रोतों पर इस तरह से अतिक्रमण हो रहा है. यह ठीक नहीं है.

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उन्होंने कहा कि यह राजधानी रांची का जीवन रेखा है. अगर इस तरह से अतिक्रमण होता रहा तो इसे बचाना सरकार के लिए असंभव हो जाएगा. अदालत ने राज्य सरकार के नगर विकास सचिव को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. उन्होंने अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि कांके डैम में कितने जमीन हैं. कितना केचमेंट एरिया था. कितना वर्तमान में है. कितने पर अतिक्रमण किया गया है. कितने जगह पर अतिक्रमण हो रहा है.इस पर विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.

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वही, रांची नगर निगम के नगर कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह सर्वे करके बताएं कि रांची के कांके डैम एरिया कितना था. वह अभी कितना बचा हुआ है. उसमें जो पानी के स्रोत आने वाले थे वह सही है या नहीं है. केचमेंट एरिया पूर्व में कितना था. इस पर पूरा विस्तृत जवाब देने को कहा है. इसके साथ ही उन्होंने नगर आयुक्त को यह भी बताने को कहा है कि अतिक्रमण जो कर रहा है. उस पर क्या कार्रवाई की गई है. क्या कार्रवाई की जा रही है. उसको रोकने की क्या-क्या उपाय की गई है. इस पर भी अदालत में जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और नगर आयुक्त को अदालत में एक अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है.मामले की अगली सुनवाई एक अप्रैल को होगी.

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