रांचीः जेवीएम के महासचिव सह विधायक प्रदीप यादव पर यौन शोषण मामले में जमानत को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यौन शोषण मामले पर प्रदीप यादव की ओर से दायर जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश और मुखोपाध्याय की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है.
विधायक प्रदीप यादव पर अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाया है. फिलहाल प्रदीप यादव जेल की चारदीवारीयों में बंद है. विधायक प्रदीप यादव पर अपने ही झारखंड विकास मोर्चा की महिला नेत्री ने यौन शोषण का आरोप लगाते हुए देवघर के महिला थाने में ममला दर्ज कराया था. जिसके बाद आरोपी विधायक प्रदीप यादव ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.
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हालांकि झारखंड हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिलने की सूरत पर उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया है. अपने ही पार्टी के एक महिला नेत्री की प्राथमिकता के बाद निचली अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. जिसके बाद अदालत में सरेंडर करने के बाद से ही प्रदीप यादव जेल की चारदीवारीओं में बंद है. इसी मामले की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसके साथ ही अदालत ने फैसले की तिथि 28 सितंबर तय की है.