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लालू के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में सरकार और रिम्स से हाई कोर्ट नाराज, कहा- अदालत के आदेश को गंभीरता से लें - झारखंड हाई कोर्ट में लालू यादव की जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में सजायाफ्ता लालू यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और कई बिंदुओं पर फिर से जवाब मांगा है.

hearing on lalu yadav jail manual violation case in jharkhand high court
लालू यादव
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Published : Jan 22, 2021, 12:51 PM IST

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस एके सिंह की अदालत में जेल आईजी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है. जिस पर अदालत ने फिर से गृह विभाग के प्रधान सचिव के अप्रूवल के साथ जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर

अदालत ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स को पूर्व में जवाब देने को कहा था लेकिन रिम्स की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया, उस पर भी अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. हाई कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लें इसे हल्के में ना लें. अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत से आग्रह कर समय की मांग की और कहा कि वे शीघ्र ही मामले में जवाब पेश कर देंगे. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

ये भी पढ़े- असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति परीक्षा पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विज्ञापन रद्द, फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश

पूर्व में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को लालू प्रसाद के जेल मैनुअल के उल्लंघन को लेकर जेल आईजी और जेल अधीक्षक को विस्तृत जवाब पेश करने को कहा था. राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश की गई थी. इसके साथ ही लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी. लालू प्रसाद रिम्स में काफी बीमार हो गए हैं. स्थिति अच्छी नहीं बताई जा रही है.

रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस एके सिंह की अदालत में जेल आईजी रिपोर्ट को देखने के बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई और कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है. जिस पर अदालत ने फिर से गृह विभाग के प्रधान सचिव के अप्रूवल के साथ जवाब पेश करने को कहा है.

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अदालत ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य के बिंदु पर रिम्स को पूर्व में जवाब देने को कहा था लेकिन रिम्स की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया, उस पर भी अदालत ने कड़ी नाराजगी जाहिर की. हाई कोर्ट के आदेश को गंभीरता से लें इसे हल्के में ना लें. अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद ने अदालत से आग्रह कर समय की मांग की और कहा कि वे शीघ्र ही मामले में जवाब पेश कर देंगे. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें फिर से जवाब पेश करने का समय दिया. मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी.

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