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जमीन विवाद मामलाः पूर्व डीजीपी की पत्नी ने की अंतरिम राहत बढ़ाने की मांग, हाई कोर्ट ने मांगा आवेदन

झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी से संबंधित मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामला जमीन की खरीद से जुड़ा हुआ है. याचिका पर अगली सुनवाई अब 21 अक्टूबर को होगी.

hearing on case related wife of ex dgp dk pandey in jharkhand high court
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Published : Oct 19, 2021, 7:54 AM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई. इस पर अदालत ने उन्हें इस संबंध में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया. उसके बाद इस पर विचार करने की बात कही. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

ये भी पढ़ेंः झारखंड हाईकोर्ट सरकार से नाराज, पूछा-जेपीएससी थर्ड बैच के पदाधिकारियों को क्यों नहीं दी प्रोन्नति

अदालत में पूर्व में इस मामले पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी को कहा गया था कि जिन पर आरोप लगाया गया है, उन्हें इस याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है. इसलिए उन्हें पहले प्रतिवादी बनाएं. याचिकाकर्ता के द्वारा उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है. सरकार की ओर से अभी जवाब नहीं दिया गया है. जिसके कारण मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया गया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में अदालत के द्वारा दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई. जिस पर अदालत ने उन्हें आवेदन देने को कहा है.

बता दें कि कांके अंचल के चामा मौजा में डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से जमीन खरीदी है. इस मामले में कांके के अंचलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपकी जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी जाए. इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. अदालत ने इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पूर्व डीजीपी डीके पांडेय की पत्नी पूनम पांडेय के नाम से खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाए जाने की मांग की गई. इस पर अदालत ने उन्हें इस संबंध में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया. उसके बाद इस पर विचार करने की बात कही. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है.

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अदालत में पूर्व में इस मामले पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी को कहा गया था कि जिन पर आरोप लगाया गया है, उन्हें इस याचिका में प्रतिवादी नहीं बनाया गया है. इसलिए उन्हें पहले प्रतिवादी बनाएं. याचिकाकर्ता के द्वारा उन्हें प्रतिवादी बनाया गया है. सरकार की ओर से अभी जवाब नहीं दिया गया है. जिसके कारण मामले की सुनवाई को आगे बढ़ाया गया. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में अदालत के द्वारा दी गई अंतरिम राहत की अवधि बढ़ाने की मांग की गई. जिस पर अदालत ने उन्हें आवेदन देने को कहा है.

बता दें कि कांके अंचल के चामा मौजा में डीके पांडेय ने अपनी पत्नी पूनम पांडेय के नाम से जमीन खरीदी है. इस मामले में कांके के अंचलाधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों नहीं आपकी जमीन की जमाबंदी रद्द कर दी जाए. इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है. अदालत ने इस मामले में प्रार्थी के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी थी.

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