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कुंदन पाहन को खुली हवा में सांस लेने के लिए और करना होगा इंतजार, नहीं मिली जमानत की सुनवाई के लिए तारीख - कुंदन पाहन की जमानत

पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में सजा काट रहे कुंदन पाहन ने जमानत के लिए रांची एनआईए कोर्ट में अर्जी लगाई थी. मामले पर आज सुनवाई होनी थी जो टल गई है. जिसकी वजह से कुंदन पाहन को खुली हवा में सांस लेने के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

Hearing on bail plea of accused Kundan Pahan
Hearing on bail plea of accused Kundan Pahan
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Published : Dec 16, 2021, 6:17 PM IST

रांची: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली गई है. रांची एनआईए कोर्ट में सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी. बीते दिनों नक्सली कुंदन पाहन ने अपने बेटे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए दो दिनों का पैरोल मांगा था, लेकिन एनआईए की विशेष अदालत ने पैरोल देने से इनकार कर दिया. इसके बाद कुंदन पहान के अधिवक्ता ने न्यायिक हिरासत में 4 साल बिताने और सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने का हवाला देकर कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है.

आत्मसमर्पण के 4 साल बीतने के बाद सरेंडर कर चुके नक्सली कुंदन पाहन ने NIA कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है. पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड समेत कई मामलों का आरोपी कुंदन पाहन फिलहाल ओपन जेल में है, लेकिन अब वह जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहा है. कुंदन पाहन अपने गांव लौटकर परिवार के साथ समय बिताना चाहता है. कुंदन पाहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर के मुताबिक, कुंदन ने अपनी कस्टडी की अवधि को जमानत का आधार बनाकर न्यायालय से बेल देने की गुहार लगाई है.

ये भी पढ़ें: Surrender Policy: आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली अब भी लड़ रहे जमीन की लड़ाई! दफ्तरों के लगा रहे चक्कर

कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत 2017 में आत्मसमर्पण किया था. उसके बाद जेल में रहकर कुंदन ने विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमायी, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला. 5 करोड़ नकद समेत 1 किलो सोने की लूट, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के अलावा कुंदन पाहन के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं. कुंदन पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था.

रांची: पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड के आरोपी कुंदन पाहन की जमानत याचिका पर सुनवाई टली गई है. रांची एनआईए कोर्ट में सुनवाई के लिए आज की तारीख निर्धारित की गई थी. बीते दिनों नक्सली कुंदन पाहन ने अपने बेटे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए दो दिनों का पैरोल मांगा था, लेकिन एनआईए की विशेष अदालत ने पैरोल देने से इनकार कर दिया. इसके बाद कुंदन पहान के अधिवक्ता ने न्यायिक हिरासत में 4 साल बिताने और सरकार के सरेंडर पॉलिसी के तहत आत्मसमर्पण करने का हवाला देकर कोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है.

आत्मसमर्पण के 4 साल बीतने के बाद सरेंडर कर चुके नक्सली कुंदन पाहन ने NIA कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है. पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड समेत कई मामलों का आरोपी कुंदन पाहन फिलहाल ओपन जेल में है, लेकिन अब वह जमानत के लिए लगातार कोशिश कर रहा है. कुंदन पाहन अपने गांव लौटकर परिवार के साथ समय बिताना चाहता है. कुंदन पाहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर के मुताबिक, कुंदन ने अपनी कस्टडी की अवधि को जमानत का आधार बनाकर न्यायालय से बेल देने की गुहार लगाई है.

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कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत 2017 में आत्मसमर्पण किया था. उसके बाद जेल में रहकर कुंदन ने विधानसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमायी, लेकिन उसे जनता का समर्थन नहीं मिला. 5 करोड़ नकद समेत 1 किलो सोने की लूट, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या के अलावा कुंदन पाहन के ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं. कुंदन पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रुपए का इनाम रखा था.

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