रांचीः दलबदल मामले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद विधानसभा की ओर से मामले में अपना पक्ष पेश करने के लिए समय की मांग की गई.
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बाबूलाल मरांडी की दायर याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बाबूलाल मरांडी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विधानसभा के अधिवक्ता ने मामले में जवाब पेश करने के लिए अदालत से समय की मांग की. अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि विधानसभा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया था. जिसमें कहा था कि हाई कोर्ट इस मामले को शीघ्र निष्पादित करें लेकिन विधानसभा की ओर से ही मामले में लगातार जवाब के लिए समय लिया जा रहा है.
विधानसभा के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा
ऐसे में कैसे शीघ्र मामले का निष्पादन किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि मामले में विधानसभा के अधिवक्ता को शीघ्र जवाब पेश करना चाहिए ताकि मामले की सुनवाई शीघ्र पूरी हो सके. सुनवाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के अधिवक्ता ने बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की भी बात उठाई. उन्होंने कहा कि कई महीना पहले विधानसभा अध्यक्ष को नेता प्रतिपक्ष घोषित करने के लिए भाजपा ने पत्र दिया था लेकिन अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जिस समय में उन्हें प्रतिपक्ष के नेता बनाने की मांग की गई थी. उस समय बाबूलाल मरांडी को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस विधानसभा की ओर से जारी नहीं की गई थी. अदालत ने इस बिंदू पर भी विधानसभा के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी.
नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी
दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा की ओर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को स्वतः संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया गया था. उसी नोटिस को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई चल रही है, हालांकि विधानसभा की ओर से फिर विधायक के शिकायत पर बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी की गई है.