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नक्सली सुधाकरण के भाई बुरदी नारायण की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने NIA से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा

एक करोड़ के इनामी रहे नक्सली सुधाकरण के भाई नक्सली बुरदी नारायण की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में एनआईए को जवााब के समय देते हुए 28 सितंबर की तिथि विस्तृत सुनवाई के लिए निर्धारित की है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 23, 2020, 9:07 PM IST

रांची: नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य एक करोड़ के इनामी रहे नक्सली सुधाकरण के भाई नक्सली बुरदी नारायण की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में एनआईए को जवााब के समय देते हुए 28 सितंबर की तिथि विस्तृत सुनवाई के लिए निर्धारित की है. एनआईए की ओर से जवाब आन के बाद मामले पर सुनवाई की जाएगी.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में नक्सली बुरदी नारायण की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता आपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि जवाब तैयार कर लिया गया है, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे समय से दायर नहीं किया जा सका जिस पर अदालत ने उन्हें फिर से जवाब पेश करने का समय देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

ये भी पढ़ें- सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन समाप्त, दो साल का अनुबंध बढ़ा, सैलरी भी बढ़ेगी


बता दें कि नक्सली बुरदी नारायण को सोना के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया है. उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में एनआईए को जवाब देने के लिए समय देते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

रांची: नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी के सदस्य एक करोड़ के इनामी रहे नक्सली सुधाकरण के भाई नक्सली बुरदी नारायण की आपराधिक अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में एनआईए को जवााब के समय देते हुए 28 सितंबर की तिथि विस्तृत सुनवाई के लिए निर्धारित की है. एनआईए की ओर से जवाब आन के बाद मामले पर सुनवाई की जाएगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में नक्सली बुरदी नारायण की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता आपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से बताया गया कि जवाब तैयार कर लिया गया है, लेकिन कोविड-19 के कारण उसे समय से दायर नहीं किया जा सका जिस पर अदालत ने उन्हें फिर से जवाब पेश करने का समय देते हुए मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

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बता दें कि नक्सली बुरदी नारायण को सोना के साथ गिरफ्तार किया गया था. उसी मामले में एनआईए ने उन्हें आरोपी बनाया है. उन्होंने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में एनआईए को जवाब देने के लिए समय देते हुए विस्तृत सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.

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