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झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स की हालत में सुधार को लेकर हुई सुनवाई, 8 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रिम्स के हालत में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि, अगर इमरजेंसी में आवश्यक उपकरणों की खरीदारी की जानी है तो क्या नियमों को शिथिल किया जा सकता है?

hearing in the jharkhand high court regarding the improvement in the condition of rims in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स के हालत में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका पर हुई सुनवाई
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Published : Mar 26, 2021, 11:38 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रिम्स की हालत में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि, अगर इमरजेंसी में आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदारी की जानी है तो क्या नियमों को शिथिल किया जा सकता है? शपथ पत्र के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी अदालत में जमा करने के निर्देश दिए हैं.

झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स के हालत में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका पर हुई सुनवाई

ये भी पढ़ें- रांची में टॉल फ्री नंबर के जरिए पेयजल की समस्या का होगा समाधान, 24 घंटे में होगी चापाकल की मरम्मत

अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी

इस दौरान अदालत ने कहा कि कोरोना संकट के 1 साल बीत गए. अभी तक रिम्स में आवश्यक जांच उपकरणों की खरीदारी नहीं हो पाई है. राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण गरीब लोग भी यहीं इलाज करवाने आते हैं. आवश्यक उपकरण नहीं होने की वजह से गरीबों को पैसे देने पड़ रहे हैं. ऐसे में क्या 1 बार में आवश्यक मशीनों की खरीदारी नहीं हो सकती है? क्योंकि नियमों के तहत खरीदारी करने में काफी समय लगता है. सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव और रिम्स निदेशक ऑनलाइन कोर्ट में हाजिर हुए थे. सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स निदेशक से कहा कि, रिम्स आवश्यक जांच मशीनों की खरीदारी का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को जल्द से जल्द भेज दे. मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान सभी अधिकारी ऑनलाइन कोर्ट में हाजिर रहेंगे.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रिम्स की हालत में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि, अगर इमरजेंसी में आवश्यक चिकित्सकीय उपकरणों की खरीदारी की जानी है तो क्या नियमों को शिथिल किया जा सकता है? शपथ पत्र के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी अदालत में जमा करने के निर्देश दिए हैं.

झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स के हालत में सुधार को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका पर हुई सुनवाई

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अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी

इस दौरान अदालत ने कहा कि कोरोना संकट के 1 साल बीत गए. अभी तक रिम्स में आवश्यक जांच उपकरणों की खरीदारी नहीं हो पाई है. राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण गरीब लोग भी यहीं इलाज करवाने आते हैं. आवश्यक उपकरण नहीं होने की वजह से गरीबों को पैसे देने पड़ रहे हैं. ऐसे में क्या 1 बार में आवश्यक मशीनों की खरीदारी नहीं हो सकती है? क्योंकि नियमों के तहत खरीदारी करने में काफी समय लगता है. सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव, वित्त सचिव और रिम्स निदेशक ऑनलाइन कोर्ट में हाजिर हुए थे. सुनवाई के दौरान अदालत ने रिम्स निदेशक से कहा कि, रिम्स आवश्यक जांच मशीनों की खरीदारी का प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को जल्द से जल्द भेज दे. मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी. सुनवाई के दौरान सभी अधिकारी ऑनलाइन कोर्ट में हाजिर रहेंगे.

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