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रांचीः दंत चिकित्सक की नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट गंभीर, अदालत ने जेपीएससी से मांगा जवाब - झारखंड लोक सेवा आयोग

राज्य के विभिन्न जिलों में दांत के डॉक्टरों की नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने को कहा है. लोक सेवा आयोग की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी.

Hearing in the High Court in the appointment of dental doctors
दांत के डॉक्टरों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Sep 22, 2020, 10:06 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में दांत के डॉक्टरों की नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट नहीं बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले में सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति के परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट नियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ताकि अगर रिजल्ट में ऊपर में आने वाले डॉक्टर योगदान नहीं करते हैं और पद खाली रहता है. ऐसी परिस्थिति में नीचे वेटिंग लिस्ट में रखे गए रिजल्ट से डॉक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किए जाने के कारण यह नहीं हो सका.

बता दें कि वर्ष 2016 में राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों के लिए डेंटल डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला गया था. लगभग 150 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद नियुक्ति की गई. उस रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं बनाया गया था, उसे ही चुनौती दी गई थी. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में दांत के डॉक्टरों की नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में रिजल्ट के साथ वेटिंग लिस्ट नहीं बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले में सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि नियुक्ति के परिणाम के साथ वेटिंग लिस्ट नियम के अनुरूप बनाया जाना चाहिए ताकि अगर रिजल्ट में ऊपर में आने वाले डॉक्टर योगदान नहीं करते हैं और पद खाली रहता है. ऐसी परिस्थिति में नीचे वेटिंग लिस्ट में रखे गए रिजल्ट से डॉक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किए जाने के कारण यह नहीं हो सका.

बता दें कि वर्ष 2016 में राज्य के सभी जिलों के अस्पतालों के लिए डेंटल डॉक्टर की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला गया था. लगभग 150 डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद नियुक्ति की गई. उस रिजल्ट में वेटिंग लिस्ट नहीं बनाया गया था, उसे ही चुनौती दी गई थी. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

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