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पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के मामले में सुनवाई टली, 3 मार्च को सुनाया जाएगा फैसला

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Published : Feb 24, 2020, 1:11 PM IST

Updated : Feb 24, 2020, 10:45 PM IST

पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला सोमवार को टल गया. अब 3 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला टल गई है.

former MP Prabhunath Singh
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह

रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला सोमवार को टल गया. अब 3 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला टल गई है. पूर्व सांसद द्वारा दायर अपील याचिका पर सोमवार को फैसला आनी थी. किसी तकनीकी कारण से अदालत में फैसला नहीं सुनाई जा सकी.

हेमंत सिकरवार, अधिवक्ता

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि पूर्व सांसद को विधायक अशोक सिंह की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई है. वर्तमान में पूर्व सांसद हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. फैसले की तिथि मुकर्रर की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से आज फैसला नहीं सुनाया जा सका. फैसला सुनाने की अगली तिथि 3 मार्च तय की गई है.

ये भी पढ़ें: मौसम के कारण गो एयरवेज की विमान लौटी वापस, सभी यात्रियों को भेजा जाएगा मुंबई

बता दें कि विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. विधायक की पत्नी की गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था. हजारीबाग की निचली अदालत की सुनवाई के उपरांत पूर्व सांसद सहित दो और अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है.

रांची: बिहार से राजद के पूर्व सांसद सह विधायक हत्या मामले में सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह के भाग्य का फैसला सोमवार को टल गया. अब 3 मार्च को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में पूर्व सांसद की अपील याचिका पर फैसला टल गई है. पूर्व सांसद द्वारा दायर अपील याचिका पर सोमवार को फैसला आनी थी. किसी तकनीकी कारण से अदालत में फैसला नहीं सुनाई जा सकी.

हेमंत सिकरवार, अधिवक्ता

पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की ओर से अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने बताया कि पूर्व सांसद को विधायक अशोक सिंह की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई है. वर्तमान में पूर्व सांसद हजारीबाग जेल में बंद हैं. पूर्व सांसद ने हजारीबाग की निचली अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के विरोध में हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की है. उसी अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. फैसले की तिथि मुकर्रर की गई थी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से आज फैसला नहीं सुनाया जा सका. फैसला सुनाने की अगली तिथि 3 मार्च तय की गई है.

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बता दें कि विधायक अशोक सिंह की हत्या मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह सहित अन्य दो अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. सांसद पर आरोप था कि वे पटना में विधायक अशोक सिंह की बम फेंककर हत्या की थी. विधायक की पत्नी की गुहार पर केस को पटना से हजारीबाग स्थानांतरित किया गया था. हजारीबाग की निचली अदालत की सुनवाई के उपरांत पूर्व सांसद सहित दो और अभियुक्तों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है.

Last Updated : Feb 24, 2020, 10:45 PM IST
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