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टेरर फंडिंग मामलाः आधुनिक पावर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई, जेल से निकलने के लिए करना होगा इंतजार

टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद आधुनिक पावर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट अपना आदेश 26 फरवरी को सुनाएगी.

hearing in terror funding
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Published : Feb 4, 2022, 8:01 AM IST

रांचीः टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद आधुनिक पावर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत अब अपना आदेश 26 फरवरी को सुनाएगी. आरोपी की ओर से 21 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

ये भी पढ़ेंः झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला: टेरर फंडिंग के आरोपी अग्रवाल बंधुओं को राहत देने से इनकार

मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत अब अपना आदेश 26 फरवरी को सुनाएगी। इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर कोई आरोप नहीं बन रहा है. वह निर्दोष हैं. अधिवक्ता ने महेश अग्रवाल को जमानत देने का अनुरोध किया. वहीं एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मामले में ठोस साक्ष्य हैं.


अदालत ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. आरोपी की ओर से 21 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई थी. बता दें कि एनआईए की टीम ने आरोपी को 18 जनवरी को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. 19 जनवरी को ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया. 20 जनवरी को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

रांचीः टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद आधुनिक पावर कंपनी के पूर्व एमडी महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया. रांची व्यवहार न्यायालय स्थित एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत अब अपना आदेश 26 फरवरी को सुनाएगी. आरोपी की ओर से 21 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई थी.

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मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत अब अपना आदेश 26 फरवरी को सुनाएगी। इससे पूर्व याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने कहा कि मेरे मुवक्किल पर कोई आरोप नहीं बन रहा है. वह निर्दोष हैं. अधिवक्ता ने महेश अग्रवाल को जमानत देने का अनुरोध किया. वहीं एनआईए के विशेष लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मामले में ठोस साक्ष्य हैं.


अदालत ने दोनों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. आरोपी की ओर से 21 जनवरी को जमानत याचिका दाखिल की गई थी. बता दें कि एनआईए की टीम ने आरोपी को 18 जनवरी को कोलकाता से गिरफ्तार किया था. 19 जनवरी को ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया. 20 जनवरी को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे जेल भेज दिया गया है.

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