रांची: हिंदी फिल्म जगत के मशहूर निर्माता निर्देशक करन जौहर पर फिल्म युग युग जियो की कहानी चोरी करने को लेकर रांची सिविल कोर्ट के कमर्शियल अदालत में कॉपीराइट एक्ट के तहत दायर कमर्शियल सूट याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले को सुनने के बाद करण जौहर को नोटिस जारी कर 18 जून से पहले अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. जवाब नहीं दिए जाने पर फिल्म पर रोक लगाई जा सकती है. मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी.
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रांची सिविल कोर्ट के विशेष वाणिज्य कोर्ट के जज एमसी झा के अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ अरुण ने अदालत को बताया कि हिंदी फिल्म के निर्देशक करण जौहर ने रांची के विशाल सिंह की कहानी चोरी कर फिल्म जुग जुग जियो बनाई है. फिल्म का ट्रेलर 22 मई को जब रिलीज किया गया तो उन्हें पता चला कि यह तो उनकी ही कहानी है. जिसे चोरी कर ली गई है, विशाल सिंह ने यह कहानी उन्हें पहले भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे वापस कर दिया था और अब चुपके से उसी कहानी पर फिल्म बना लिया गया. अदालत ने दलील सुनने के बाद करण जौहर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है.
प्रार्थी के अधिवक्ता ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग की जिस पर अदालत ने आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर 18 जून तक करन जौहर खुद या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब नहीं दिया, तो फिल्म पर रोक लगा दी जाएगी.
विशाल सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी कहानी जिसका नाम बन्नीरानी है पहले करण जौहर को भेजी थी. करण जौहर ने उनकी कहानी और स्क्रिप्ट को पढ़कर लौटा दिया था. इस कहानी के बारे में उन्होंने कहा था कि यह उनके काम की नहीं है. विशाल का कहना है कि उन्हें लगा कि उनकी कहानी को जगह नहीं मिली, लेकिन करण जौहर की नई फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसे देखने के बाद यह पता चला कि यह तो उनकी ही कहानी को चुरा लिया गया है. उसके बाद उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में याचिका दायर की.