रांची: असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई (Hearing in Jharkhand High Court ). कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि डबल बेंच के आदेश से नियुक्ति प्रभावित होगी. इसकी जानकारी अभ्यर्थी को भी दी जाए. अदालत ने नियुक्ति से संबंधित प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने से संबंधित मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है.
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मामले में जेपीएससी की ओर से कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, एकल पीठ ने भी जेपीएससी की दलील को सही मानते हुए प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है इसलिए इस आदेश को रद्द कर दिया जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 सितंबर की तारीख निर्धारित की है तब तक के लिए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया गया.
पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने को गलत बताते हुए एकल पीठ में इससे पहले रिट दायर की गई थी. उनकी ओर से कहा गया था कि सहायक अभियंता नियुक्ति से संबंधित पीटी परीक्षा में आरक्षण देना गलत है. उनकी ओर से पीटी का संशोधित रिजल्ट या उसे रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था और अब इसे खंडपीठ में चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता भास्कर ने इस मामले में अपनी याचिका में कहा है कि सहायक अभियंता की नियुक्ति में कोटिवार रिजल्ट जारी किया गया है. वहीं, आरक्षित श्रेणी के कुछ अभ्यर्थियों को आरक्षण देते हुए सामान्य श्रेणी में रखा गया है, जबकि पीटी परीक्षा में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है.