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रांची हिंसा पर हाई कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट, 24 जून को अगली सुनवाई

10 जून को राजधानी में हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी पंकज यादव की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई की. कोर्ट ने सरकार से रांची हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है.

Jharkhand High Court
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Published : Jun 17, 2022, 12:24 PM IST

Updated : Jun 17, 2022, 4:24 PM IST

रांचीः शुक्रवार 10 जून को राजधानी में हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी पंकज यादव की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने सरकार से रांची हिंसा पर रिपोर्ट देने को कहा है.

मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 जून को हुए रांची में हिंसा पर नाराजगी जताते हुए विजिलेंस रिपोर्ट भी तलब करते हुए इसकी अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित किया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने न्यायालय के समक्ष मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एनआईए से कराने का आग्रह किया. अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अगली सुनवाई 24 जून को 10.30 बजे से होगी.

अधिवक्ता राजीव कुमार

रांचीः शुक्रवार 10 जून को राजधानी में हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी पंकज यादव की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में सुनवाई की गई. जिसमें कोर्ट ने सरकार से रांची हिंसा पर रिपोर्ट देने को कहा है.

मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 10 जून को हुए रांची में हिंसा पर नाराजगी जताते हुए विजिलेंस रिपोर्ट भी तलब करते हुए इसकी अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित किया है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने न्यायालय के समक्ष मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच एनआईए से कराने का आग्रह किया. अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अगली सुनवाई 24 जून को 10.30 बजे से होगी.

अधिवक्ता राजीव कुमार
Last Updated : Jun 17, 2022, 4:24 PM IST
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