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ई-पास की बाध्यता नहीं होगी खत्म, हाईकोर्ट का नीतिगत फैसले पर हस्तक्षेप करने से इंकार - ranchi news

झारखंड सरकार के ई-पास को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार के ई-पास को नीतिगत फैसला मानते हुए इसमें हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है. अदालत ने यह माना कि, यह राज्य सरकार का नीतिगत फैसला है. इसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया है.

Hearing in Jharkhand High Court on petition challenging e-pass
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : May 20, 2021, 2:50 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड सरकार की ई-पास को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-झारखंड हाई कोर्ट में 17 मई से गर्मी छुट्टी की शुरुआत, अवकाश में भी लगेगी अदालत

कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया फैसला

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह लगाया गया है, यह सरकार का नीतिगत फैसला है, अदालत ने भी सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए माना कि, यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

राजन कुमार सिंह ने ई-पास को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता राजन कुमार सिंह ने झारखंड सरकार के ई-पास को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें संशोधन की मांग की थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इसे राज्य सरकार का नीतिगत फैसला मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में झारखंड सरकार की ई-पास को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की.

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कोरोना संक्रमण के कारण लिया गया फैसला

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि, कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह लगाया गया है, यह सरकार का नीतिगत फैसला है, अदालत ने भी सरकार के इस आग्रह को स्वीकार करते हुए माना कि, यह सरकार का नीतिगत फैसला है और इसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

राजन कुमार सिंह ने ई-पास को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती

जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता राजन कुमार सिंह ने झारखंड सरकार के ई-पास को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसमें संशोधन की मांग की थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इसे राज्य सरकार का नीतिगत फैसला मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

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