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हाई स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति मामले पर झारखंड हाई कोर्ट गंभीर, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - झारखंड लोक सेवा आयोग की खबरें

हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 11, 2020, 8:56 PM IST

रांची: राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब सौंप दिया गया है. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से पूछा कि अभी तक क्यों नहीं निर्णय लिया गया है? सरकार की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया जिस पर अदालत ने मामले में राज्य सरकार को शीघ्र जवाब पेश करने को कहा है.

देखें पूरी खबर

हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरकार के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

ये भी पढ़ें- तालाब में मर रही मछलियां, मत्स्य पालक परेशान


राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा
बता दें कि वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर रिजल्ट प्रकाशित किया गया, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद पहले रिजल्ट को रद्द कर फिर से रिजल्ट निकाला गया. पहले रिजल्ट में चयनित उम्मीदवार जिनकी रिजल्ट दूसरे रिजल्ट में नहीं आया, वैसे अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने पूर्व में उनकी याचिका निष्पादित कर राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद याचिकाकर्ता अर्जुन सिंह और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

रांची: राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत में जवाब सौंप दिया गया है. अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार से पूछा कि अभी तक क्यों नहीं निर्णय लिया गया है? सरकार की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया जिस पर अदालत ने मामले में राज्य सरकार को शीघ्र जवाब पेश करने को कहा है.

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हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सरकार के अधिवक्ता और जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

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राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा
बता दें कि वर्ष 2002 में झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से राज्य के हाई स्कूलों में हेड मास्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था, उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर रिजल्ट प्रकाशित किया गया, लेकिन सरकार के आदेश के बावजूद पहले रिजल्ट को रद्द कर फिर से रिजल्ट निकाला गया. पहले रिजल्ट में चयनित उम्मीदवार जिनकी रिजल्ट दूसरे रिजल्ट में नहीं आया, वैसे अभ्यर्थियों ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. हाई कोर्ट ने पूर्व में उनकी याचिका निष्पादित कर राज्य सरकार को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, उसके बाद याचिकाकर्ता अर्जुन सिंह और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

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