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सीओ के पद पर प्रोन्नति मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सुरक्षित रखा गया आदेश - news of jharkhand high court

झारखंड हाई कोर्ट में राज्यभर के सीआई से सीओ की प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई.न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ शेखर और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. इस मामले पर हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 19, 2020, 9:23 PM IST

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में सीआई से सीओ की प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों ने अपनी-अपनी दलील अदालत में पेश की अदालत ने सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है. शीघ्र ही मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगा.

अधिवक्ता का बयान
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में सीआई से सीओ की प्रोन्नति जो दी गई है, उसमें नियम की अनदेखी की गई. उसी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ शेखर और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विभाग के द्वारा सीआई से जो सीओ में प्रोन्नति दी गई है, उसमें वरीयता सूची की अनदेखी की गई है, जो गलत है इसलिए इस प्रोन्नति पर रोक लगा दी जाए. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जो प्रोन्नति के योग्य पाए गए उन्हें प्रोन्नति दी गई है. इसमें कहीं कोई गलती नहीं है अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है, शीघ्र फैसला सुनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें- VBU में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, अदालत ने JPSC से मांगा जवाब



याचिकाकर्ता श्रवन झा ने वरीयता सूची की अनदेखी कर विभाग द्वारा जो प्रोन्नति दी गई है, उसके विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में बताया है कि जो सूची में उन से नीचे है उनको प्रोन्नति दे दी गई है और उन्हें नहीं दी गई है. उसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पुरी कर ली गई है आदेश सुरक्षित रखा गया है.

रांची: राज्य के विभिन्न जिलों में सीआई से सीओ की प्रोन्नति के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों ने अपनी-अपनी दलील अदालत में पेश की अदालत ने सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है. शीघ्र ही मामले में अदालत अपना फैसला सुनाएगा.

अधिवक्ता का बयान
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य के विभिन्न जिलों में सीआई से सीओ की प्रोन्नति जो दी गई है, उसमें नियम की अनदेखी की गई. उसी मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ शेखर और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि विभाग के द्वारा सीआई से जो सीओ में प्रोन्नति दी गई है, उसमें वरीयता सूची की अनदेखी की गई है, जो गलत है इसलिए इस प्रोन्नति पर रोक लगा दी जाए. वहीं सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जो प्रोन्नति के योग्य पाए गए उन्हें प्रोन्नति दी गई है. इसमें कहीं कोई गलती नहीं है अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया है, शीघ्र फैसला सुनाया जाएगा.

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याचिकाकर्ता श्रवन झा ने वरीयता सूची की अनदेखी कर विभाग द्वारा जो प्रोन्नति दी गई है, उसके विरोध में हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने याचिका में बताया है कि जो सूची में उन से नीचे है उनको प्रोन्नति दे दी गई है और उन्हें नहीं दी गई है. उसी मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई पुरी कर ली गई है आदेश सुरक्षित रखा गया है.

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