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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने मांगी केस डायरी

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में जेल में बंद साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले पर बंधु तिर्की ट्रायल फेस भी कर रहे हैं.

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की
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Published : Nov 7, 2019, 6:26 PM IST

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से केस डायरी की मांग की है. बंधु तिर्की ने पत्थलगड़ी मामले में विवादित बयान देने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केस डायरी की मांग की है, अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

देखें पूरी खबर

पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में जेल में बंद साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले पर बंधु तिर्की ट्रायल फेस भी कर रहे हैं. मामला पंडरा/सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 600/17 से जुड़ा है. 27 नवंबर 2017 को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया(एचएडब्लूओ) की दीप्ती महाजन की लिखित शिकायत पर पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

ये भी पढ़ें- झारखंड में सबसे ज्यादा वक्त तक संभाली सीएम की कुर्सी, अब केंद्र की सियासत में सक्रिय

पत्थलगड़ी पर भी दिया था बयान
बंधु तिर्की पर काली गाय की बलि देने के बयान पर मामला दर्ज कराया गया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 9 नवंबर 2017 को बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्थलगड़ी को आदिवासी परंपरा का हिस्सा बताया था. उन्होंने कहा था कि आदिवासी शव दफनाने की जगह पर गांव की सीमा पर पत्थलगड़ी करते हैं. सरकार इसे संविधान और राष्ट्रविरोधी बताकर आदिवासियों को बरगला रही है.

ये भी पढ़ें- जबरदस्त जुगाड़ टेक्नोलॉजी, छात्र ने खटारे को बनाया 'वंडर बाइक'

विवादित बयान
वहीं, दूसरी ओर उन्होंने कहा था कि गो हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद 17 फरवरी 2018 को बनहोरा के बेंगाबुरु टोंगरी गांव में काली गाय की बलि देंगे. सरकार में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए.

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से केस डायरी की मांग की है. बंधु तिर्की ने पत्थलगड़ी मामले में विवादित बयान देने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केस डायरी की मांग की है, अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी.

देखें पूरी खबर

पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी
34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में जेल में बंद साथ ही आय से अधिक संपत्ति मामले पर बंधु तिर्की ट्रायल फेस भी कर रहे हैं. मामला पंडरा/सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 600/17 से जुड़ा है. 27 नवंबर 2017 को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया(एचएडब्लूओ) की दीप्ती महाजन की लिखित शिकायत पर पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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पत्थलगड़ी पर भी दिया था बयान
बंधु तिर्की पर काली गाय की बलि देने के बयान पर मामला दर्ज कराया गया है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 9 नवंबर 2017 को बंधु तिर्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्थलगड़ी को आदिवासी परंपरा का हिस्सा बताया था. उन्होंने कहा था कि आदिवासी शव दफनाने की जगह पर गांव की सीमा पर पत्थलगड़ी करते हैं. सरकार इसे संविधान और राष्ट्रविरोधी बताकर आदिवासियों को बरगला रही है.

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विवादित बयान
वहीं, दूसरी ओर उन्होंने कहा था कि गो हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद 17 फरवरी 2018 को बनहोरा के बेंगाबुरु टोंगरी गांव में काली गाय की बलि देंगे. सरकार में हिम्मत है तो रोक कर दिखाए.

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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई अदालत ने केस डायरी की है मांग


 रांची

झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से केस डायरी की मांग की है बंधु तिर्की पत्थलगड़ी मामले में विवादित बयान देने के आरोप में रांची सिविल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है आज मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केस डायरी की मांग की है मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी

34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में जेल में बंद है वही आय से अधिक संपत्ति मामले पर ट्रायल फेस भी कर रहे हैं मामला पंडारा/सुखदेवनगर थाना कांड संख्या 600/17 से जुड़ा है। 27 नवंबर 2017 को एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया(एचएडब्लूओ) की दिप्ती महाजन के लिखित शिकायत पर पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 


Body:बंधु तिर्की काली गाय की बलि देने के बयान में फंसा बंधु पर मामला दर्ज कराया गया है दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 9 नवंबर 2017 को बंधु तिर्की ने प्रेस कांफ्रेंस कर पत्थलगड़ी को आदिवासी परंपरा का हिस्सा बताया था। कहा कि आदिवासी शव दफनाने की जगह पर और गांव की सीमा पर पत्थलगड़ी करते हैं। सरकार इसे संविधान व राष्ट्रविरोधी बताकर आदिवासियों को बरगला रही है। वहीं, दूसरी ओर उन्होंने कहा था कि गो हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद 17 फरवरी 2018 को बनहोरा के बेंगाबुरु टोंगरी गांव में काली गाय की बलि देंगे। सरकार में हिम्मत है तो रोक कर देखे। Conclusion:
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