ETV Bharat / city

मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े मामले में सुनवाई, झारखंड हाई कोर्ट ने FIR की कॉपी रिकॉर्ड में लाने का निर्देश - ranchi news

Minister Satyanand Bhokta से जुड़े बीज घोटाला मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई. मामला 2009 में बीज खरीद से जुड़ा है.

Hearing in Jharkhand High Court
Hearing in Jharkhand High Court
author img

By

Published : Aug 30, 2022, 8:14 AM IST

रांचीः झारखंड सरकार के मौजूदा श्रम मंत्री एवं पूर्व में कृषि रहे मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े कृषि बीज खरीद घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई(Hearing in Jharkhand High Court). अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को एफआईआर की कॉपी और चार्जशीट की कॉपी रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई.

झारखंड सरकार में पूर्व में रहे कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर वर्ष 2009 में बीज खरीद घोटाला(seed purchase scam) का आरोप लगा है. उसी से संबंधित मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुना. सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि इससे संबंधित एसीबी की विशेष अदालत ने कृषि बीज घोटाला मामले की दोबारा जांच करने से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

वर्ष 2009 में एसीबी थाना में बीज घोटाला को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसमें वर्तमान श्रम मंत्री और तत्कालीन कृषि मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता नामजद आरोपी नहीं थे. लेकिन इस केस के अनुसंधान के दौरान एसीबी ने वर्ष 2013 में सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने का कारण बताते हुए उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया था. जिसे सत्यानंद भोक्ता ने झूठा बताते हुए निचली अदालत में आवेदन दिया था. लेकिन इस आवेदन को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. वर्ष 2022 में सत्यानंद भोक्ता ने निचली अदालत में मामले की जांच कराने के लिए पुनः आवेदन दिया था, इसे निचली अदालत ने फिर से खारिज कर दिया था. उसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी. सोमवार को मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रार्थी की ओर से अभय प्रकाश ने पैरवी की.

रांचीः झारखंड सरकार के मौजूदा श्रम मंत्री एवं पूर्व में कृषि रहे मंत्री सत्यानंद भोक्ता से जुड़े कृषि बीज खरीद घोटाला मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई(Hearing in Jharkhand High Court). अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को एफआईआर की कॉपी और चार्जशीट की कॉपी रिकॉर्ड पर लाने का निर्देश दिया है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई.

झारखंड सरकार में पूर्व में रहे कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर वर्ष 2009 में बीज खरीद घोटाला(seed purchase scam) का आरोप लगा है. उसी से संबंधित मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुना. सुनवाई की सभी प्रक्रिया पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया है. बता दें कि इससे संबंधित एसीबी की विशेष अदालत ने कृषि बीज घोटाला मामले की दोबारा जांच करने से संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे बाद में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

वर्ष 2009 में एसीबी थाना में बीज घोटाला को लेकर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. उसमें वर्तमान श्रम मंत्री और तत्कालीन कृषि मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता नामजद आरोपी नहीं थे. लेकिन इस केस के अनुसंधान के दौरान एसीबी ने वर्ष 2013 में सत्यानंद भोक्ता के खिलाफ साक्ष्य पाए जाने का कारण बताते हुए उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया था. जिसे सत्यानंद भोक्ता ने झूठा बताते हुए निचली अदालत में आवेदन दिया था. लेकिन इस आवेदन को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था. वर्ष 2022 में सत्यानंद भोक्ता ने निचली अदालत में मामले की जांच कराने के लिए पुनः आवेदन दिया था, इसे निचली अदालत ने फिर से खारिज कर दिया था. उसके बाद इस मामले में हाई कोर्ट में अपील दायर कर चुनौती दी गई थी. सोमवार को मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. प्रार्थी की ओर से अभय प्रकाश ने पैरवी की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.