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JSCA उपाध्यक्ष पद के नामांकन रद्द होने को लेकर HC में सुनवाई, अदालत में अधिकारियों से मांगा जवाब - JSCA उपाध्यक्ष पद

जेएससीए उपाध्यक्ष पद का नामांकन रद्द किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान हाई कोर्ट ने पीठासीन अधिकारियों से जवाब मांगा है.

झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 21, 2019, 1:30 PM IST

रांची: झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद का नामांकन रद्द किए जाने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है. सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया.

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इस याचिका में कहा गया है कि सुनील कुमार ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, लेकिन उनका नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि वह वुशु खेल संघ के पदधारी भी हैं. इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ सकते. सुनील कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह वुशु खेल संघ से जुड़े थे, लेकिन नामांकन के पूर्व इस्तीफा दे दिए थे. उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है और इसका पत्र भी उन्होंने नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया है, लेकिन चुनाव पदाधिकारी ने यह कहते हुए नामांकन रद्द कर दिया कि उनके इस्तीफा स्वीकार करने का जो आवेदन दिया गया है उसमें वुशु संघ की मुहर नहीं लगी है.

रांची: झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद का नामांकन रद्द किए जाने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है. सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया.

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इस याचिका में कहा गया है कि सुनील कुमार ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है, लेकिन उनका नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि वह वुशु खेल संघ के पदधारी भी हैं. इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ सकते. सुनील कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह वुशु खेल संघ से जुड़े थे, लेकिन नामांकन के पूर्व इस्तीफा दे दिए थे. उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है और इसका पत्र भी उन्होंने नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया है, लेकिन चुनाव पदाधिकारी ने यह कहते हुए नामांकन रद्द कर दिया कि उनके इस्तीफा स्वीकार करने का जो आवेदन दिया गया है उसमें वुशु संघ की मुहर नहीं लगी है.

Intro:रांची

झारखंड राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद का नामांकन रद्द किए जाने के मामले पर हाईकोर्ट ने पीठासीन अधिकारी को जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। सुनील कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया। याचिका में कहा गया है कि सुनील कुमार ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। लेकिन उनका नामांकन यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि वह वुशु खेल संघ के पदधारी भी हैं। Body:इस कारण वह चुनाव नहीं लड़ सकते। सुनील कुमार की ओर से अदालत को बताया गया कि वह वुशु खेल संघ से जुड़े थे, लेकिन नामांकन के पूर्व इस्तीफा दे दिए थे। उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है और इसका पत्र भी उन्होंने नामांकन पत्र के साथ संलग्न किया है। लेकिन चुनाव पदाधिकारी ने यह कहते हुए नामांकन रद्द कर दिया कि उनके इस्तीफा स्वीकार करने का जो आवेदन दिया गया है उसमें वुशु संघ की मुहर नहीं लगी है।Conclusion:
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