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झारखंड हाई कोर्ट से गैंगस्टर फहीम खान को मिला एक दिन का पैरोल, बच्चे की शादी में होना है शरीक

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Published : May 5, 2022, 8:30 PM IST

धनबाद के गैंगस्टर फहीम खान ने पैरोल की मांग करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फहीम खान को एक दिन का पैरोल दिया है.

Gangstar Faheem Khan
गैंगस्टार फहीम खान को मिला एक दिन का पैरोल

रांचीः धनबाद के गैंगस्टार फहीम खान ने बच्ची की शादी का हवाला देकर पैरोल की मांग करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फहीम खान को अपने बच्ची की शादी में शामिल होने के लिए एक दिन के पैरोल की स्वीकृति दी है. हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अब फहीम अपनी बच्ची की शादी में शामिल होंगे. अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि शादी में शामिल होने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं.

यह भी पढ़ेंः गैंग्स्टर फहीम खान ने हाई कोर्ट से मांगा पेरोल, कहा- बच्चो की शादी में शरीक होने का दिया हवाला

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में फहीम खान की ओर से पैरोल की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से बच्ची की शादी के लिए पैरोल की मांग की. अधिवक्ता ने बताया कि दो महीने की पैरोल देने का आग्रह किया था. इसकी वजह थी कि शादी 10 मई को होने वाली है. शादी में कई तरह के रस्म होते हैं, जिसमें शामिल होना चाहते हैं. लेकिन कोर्ट ने एक दिन के पैरोल की मंजूरी दी है.

जानकारी देते अधिवक्ता

हालांकि, सरकार के अधिवक्ता ने फहीम के पैरोल का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि ऐसे सजायाफ्ता को पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक दिन की पैरोल की इजाजत दी है. बता दें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना गैंगस्टर फहीम खान जमशेदपुर के घाघीडीह कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा है.

रांचीः धनबाद के गैंगस्टार फहीम खान ने बच्ची की शादी का हवाला देकर पैरोल की मांग करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसपर गुरुवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फहीम खान को अपने बच्ची की शादी में शामिल होने के लिए एक दिन के पैरोल की स्वीकृति दी है. हाई कोर्ट से पैरोल मिलने के बाद अब फहीम अपनी बच्ची की शादी में शामिल होंगे. अदालत ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि शादी में शामिल होने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में फहीम खान की ओर से पैरोल की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से बच्ची की शादी के लिए पैरोल की मांग की. अधिवक्ता ने बताया कि दो महीने की पैरोल देने का आग्रह किया था. इसकी वजह थी कि शादी 10 मई को होने वाली है. शादी में कई तरह के रस्म होते हैं, जिसमें शामिल होना चाहते हैं. लेकिन कोर्ट ने एक दिन के पैरोल की मंजूरी दी है.

जानकारी देते अधिवक्ता

हालांकि, सरकार के अधिवक्ता ने फहीम के पैरोल का विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि ऐसे सजायाफ्ता को पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक दिन की पैरोल की इजाजत दी है. बता दें कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरगना गैंगस्टर फहीम खान जमशेदपुर के घाघीडीह कारागार में उम्र कैद की सजा काट रहा है.

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