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एक अन्य मामले में होटवार गए पूर्व मंत्री एनोस एक्का, 31 मार्च तक पत्नी भी न्यायिक हिरासत में - Jharkhand news

आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा काट रहे पूर्व मंत्री एनोस एक्का को एक और भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया है.

Enos Ekka jailed in Hotwar jail
होटवार जेल पहुंचे पूर्व मंत्री एनोस एक्का
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Published : Mar 18, 2020, 7:32 AM IST

रांची: सीबीआइ ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उसकी पत्नी मेनन एक्का और साले जयकांत बाड़ा को भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामला आरसी 4/10(एच) में 31 मार्च तक प्रोडक्शन वारंट के आधार पर न्यायिक हिरासत में लिया है.

हिरासत में लेने के बाद तीनों को होटवार जेल भेज दिया गया है. बता दें कि सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन दिया गया था. जिसके बाद आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वारंट जारी किया था. इस दौरान आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये पेश किया गया.

ये भी पढ़ें- कोरोना पर आस्था भारी: चेतावनी के बावजूद भी जुलूस में उमड़ा जनसैलाब, अखाड़ों में बाटे जा रहे मास्क

मामले में सूचक कुमार विनोद ने 2008 में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और एनोस एक्का से जुड़े भ्रष्टाचार की शिकायत एसीबी से की थी. 26 नवंबर 2008 को एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की. पूर्व मंत्री पर फर्जी तरीके से खास कंपनी को लाइसेंस दिलवाने का आरोप है. इससे पूर्व भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में अदालत ने 25 फरवरी को तीनों को 7 साल जेल और 50-50 लाख रूपये जुर्माना लगाया था.

रांची: सीबीआइ ने मंगलवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उसकी पत्नी मेनन एक्का और साले जयकांत बाड़ा को भ्रष्टाचार से जुड़े अन्य मामला आरसी 4/10(एच) में 31 मार्च तक प्रोडक्शन वारंट के आधार पर न्यायिक हिरासत में लिया है.

हिरासत में लेने के बाद तीनों को होटवार जेल भेज दिया गया है. बता दें कि सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन दिया गया था. जिसके बाद आवेदन पर सुनवाई करते हुए अदालत ने वारंट जारी किया था. इस दौरान आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये पेश किया गया.

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मामले में सूचक कुमार विनोद ने 2008 में पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और एनोस एक्का से जुड़े भ्रष्टाचार की शिकायत एसीबी से की थी. 26 नवंबर 2008 को एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की. पूर्व मंत्री पर फर्जी तरीके से खास कंपनी को लाइसेंस दिलवाने का आरोप है. इससे पूर्व भ्रष्टाचार के दूसरे मामले में अदालत ने 25 फरवरी को तीनों को 7 साल जेल और 50-50 लाख रूपये जुर्माना लगाया था.

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