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पीएम राहत कोष में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारी 3 और कर्मचारी 2 दिन का देंगे वेतन

कोरोना वायरस को लेकर पीएम राहत कोष में झारखंड हाई कोर्ट के कर्मचारी अपना कुछ दिन का वेतन दान करेंगे. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि यह स्वैच्छिक है इसलिए जो देना चाहे उन्हीं के वेतन से काटा जाए, जो नहीं देना चाहे उनके वेतन से नहीं काटने का आदेश दिया है.

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Published : Mar 30, 2020, 11:24 PM IST

Employees of Jharkhand High Court will donate salary for corona
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के भीषण संकट से देश को जूझते देख झारखंड हाई कोर्ट के कर्मचारी भी राहत कोष में अंशदान जमा करेंगे. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारी अपने 3 दिन के वेतन, कर्मचारी अपने 2 दिन के वेतन और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे.

देखिए पूरी खबर

अधिकारियों के आग्रह पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि यह स्वैच्छिक है इसलिए जो देना चाहे उन्हीं के वेतन से काटा जाए, जो नहीं देना चाहे उनके वेतन से नहीं काटने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी कर्मचारी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे लोग भी इस महामारी के काल में प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना अंशदान जमा करना चाहते हैं.

ये भी पढ़ें: सीएम हेमंत सोरेन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, RIMS पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन

उनकी ओर से रजिस्टार जनरल अंबुज नाथ ने मुख्य न्यायाधीश से इसके लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया. रजिस्टार जनरल के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने रजिस्टार जनरल अंबुज नाथ के आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने अंशदान प्रधानमंत्री कोष में जमा करने का आदेश दिया है.

रांची: कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के भीषण संकट से देश को जूझते देख झारखंड हाई कोर्ट के कर्मचारी भी राहत कोष में अंशदान जमा करेंगे. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायिक अधिकारी अपने 3 दिन के वेतन, कर्मचारी अपने 2 दिन के वेतन और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी अपना एक दिन के वेतन प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे.

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अधिकारियों के आग्रह पर झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा है कि यह स्वैच्छिक है इसलिए जो देना चाहे उन्हीं के वेतन से काटा जाए, जो नहीं देना चाहे उनके वेतन से नहीं काटने का आदेश दिया है. कोरोना वायरस के इस वैश्विक महामारी को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के न्यायिक कर्मचारी कर्मचारी और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि वे लोग भी इस महामारी के काल में प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना अंशदान जमा करना चाहते हैं.

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उनकी ओर से रजिस्टार जनरल अंबुज नाथ ने मुख्य न्यायाधीश से इसके लिए आदेश जारी करने का आग्रह किया. रजिस्टार जनरल के आग्रह को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन ने रजिस्टार जनरल अंबुज नाथ के आग्रह को स्वीकार करते हुए अपने अंशदान प्रधानमंत्री कोष में जमा करने का आदेश दिया है.

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