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रांची में हुई बड़ी कार्रवाईः 3138 ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड, बिना हेलमेट और रैश ड्राइविंग को लेकर हुई करवाई - ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

रांची में डीटीओ ने बिना हेलमेट पहने बाइक चलाने वाले 3138 लोगों के डीएल को सस्पेंड करस दिया है. जिनमें 1191 ऐसे डीएल जो हेलमेट पीछे रखकर बाइक चला रहे थे.

DTO suspended 3138 driving license in ranchi
लाइसेंस सस्पेंड
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Published : Feb 19, 2020, 4:04 AM IST

Updated : Feb 19, 2020, 3:50 PM IST

रांची: रांची के डीटीओ ने 3138 रांची वासियों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल)को सस्पेंड कर दिया है. इनमें 1191 ऐसे डीएल सस्पेंड किए गए हैं जो अपनी बाइक पर पीछे बिना हेलमेट के सवारी बैठाकर घुमते पकड़े गए हैं.

नए मोटरयान अधिनियम के तहत यह कर्रवाई डीटीओ की ओर से नए मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है. फिलहाल तीन माह के लिए डीएल सस्पेंड किया गया है. यह कार्रवाई दिसंबर 2019, जनवरी 2020 में अभियान के दौरान पकड़े गए बाइक सवारों पर की गई है. हालांकि ट्रैफिक एसपी ने सितंबर 2019 से लेकर अबतक 5758 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड करने की अनुसंशा की है.

ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि हर दिन बिना हेलमेट पकड़े जा रहे लोगों की लाइसेंस नियमानुसार सस्पेंड के लिए अनुसंशा की जा रही है. नए मोटरयान अधिनियम की धारा 194-सी के तहत एक हजार का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान है.

ट्रैफिक पुलिस की ओर से अनुशंसा के आंकड़े

तिथि बिना हेलमेट ट्रिपल राइड पिलियन राइडर कुल

  • 3 सितंबर से 31 दिसंबर 2019 2504 360 1255 4119
  • 1 जनवरी से 17 फरवरी 2020 1083 216 340 1639
  • कुल 3587 576 1595 5758

पीलियन राइडर के लिए पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई का निर्देश

हाल में ही ट्रैफिक एसपी ने पीलियन राइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. जिसमें कहा गया है कि बाइक सवारों को हेलमेट लगाना होगा. पीछे बैठने वाले भी हेलमेट लगाकर चलना होगा. इस पर अमल नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नपेंगे.

ये भी पढ़ें- झारखंड की शिक्षा व्यवस्था 'केजरीवाल मॉडल' पर विकसित करने की तैयारी, शिक्षा मंत्री करेंगे दिल्ली दौरा

इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी ने जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पीलियन राइडर (पीछे बैठने वाले) या सिंगल राइडर बिना हेलमेट चल रहे हैं. इसपर कारवाई की ट्रैफिक थानेदारों में रूचि नहीं है. दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने यह आदेश दोबारा जारी किया है. कार्रवाई की जिम्मेवारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी और ट्रैफिक के सभी थाना प्रभारी को दी गयी है.

रांची: रांची के डीटीओ ने 3138 रांची वासियों के ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल)को सस्पेंड कर दिया है. इनमें 1191 ऐसे डीएल सस्पेंड किए गए हैं जो अपनी बाइक पर पीछे बिना हेलमेट के सवारी बैठाकर घुमते पकड़े गए हैं.

नए मोटरयान अधिनियम के तहत यह कर्रवाई डीटीओ की ओर से नए मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है. फिलहाल तीन माह के लिए डीएल सस्पेंड किया गया है. यह कार्रवाई दिसंबर 2019, जनवरी 2020 में अभियान के दौरान पकड़े गए बाइक सवारों पर की गई है. हालांकि ट्रैफिक एसपी ने सितंबर 2019 से लेकर अबतक 5758 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड करने की अनुसंशा की है.

ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि हर दिन बिना हेलमेट पकड़े जा रहे लोगों की लाइसेंस नियमानुसार सस्पेंड के लिए अनुसंशा की जा रही है. नए मोटरयान अधिनियम की धारा 194-सी के तहत एक हजार का जुर्माना और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड करने का प्रावधान है.

ट्रैफिक पुलिस की ओर से अनुशंसा के आंकड़े

तिथि बिना हेलमेट ट्रिपल राइड पिलियन राइडर कुल

  • 3 सितंबर से 31 दिसंबर 2019 2504 360 1255 4119
  • 1 जनवरी से 17 फरवरी 2020 1083 216 340 1639
  • कुल 3587 576 1595 5758

पीलियन राइडर के लिए पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई का निर्देश

हाल में ही ट्रैफिक एसपी ने पीलियन राइडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है. कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. जिसमें कहा गया है कि बाइक सवारों को हेलमेट लगाना होगा. पीछे बैठने वाले भी हेलमेट लगाकर चलना होगा. इस पर अमल नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ही नपेंगे.

ये भी पढ़ें- झारखंड की शिक्षा व्यवस्था 'केजरीवाल मॉडल' पर विकसित करने की तैयारी, शिक्षा मंत्री करेंगे दिल्ली दौरा

इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी ने जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि पीलियन राइडर (पीछे बैठने वाले) या सिंगल राइडर बिना हेलमेट चल रहे हैं. इसपर कारवाई की ट्रैफिक थानेदारों में रूचि नहीं है. दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालक की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने यह आदेश दोबारा जारी किया है. कार्रवाई की जिम्मेवारी ट्रैफिक के दोनों डीएसपी और ट्रैफिक के सभी थाना प्रभारी को दी गयी है.

Last Updated : Feb 19, 2020, 3:50 PM IST
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