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असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित, 14 जुलाई को आयेगा फैसला

झारखंड हाई कोर्ट में असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. बताया जा रहा है कि कोर्ट का फैसला 14 जुलाई को आयेगा.

Decision reserved in Assistant Engineer appointment case
असिस्टेंट इंजिनियर नियुक्ति मामले में फैसला सुरक्षित
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Published : Jul 4, 2022, 8:32 PM IST

रांचीः असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 14 जुलाई को फैसला सुनाया जायेगा.

यह भी पढ़ेंःअसिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति का मामलाः इंटरव्यू में शामिल होने की मांग वाली याचिका झारखंड हाई कोर्ट में खारिज

न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जेपीएससी ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को समाहित करना गलत नहीं है. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है, वह नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक है. अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया गया है, जो गलत नहीं है. नियुक्ति में जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, वह नियमसंगत है.


पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि इस नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है. वहीं, स्क्रीनिंग की लिस्ट विज्ञापन के अनुरूप जारी की गई है. असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ भास्कर कुमार और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसपर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

रांचीः असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति मामले में सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना. इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब 14 जुलाई को फैसला सुनाया जायेगा.

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न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. जेपीएससी ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने कोर्ट को बताया कि अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को समाहित करना गलत नहीं है. वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स और अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने अदालत में पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेपीएससी ने जो रिजल्ट जारी किया है, वह नियुक्ति की शर्तों के मुताबिक है. अनरिजर्व केटेगरी में रिजर्व केटेगरी के अभ्यर्थियों को एडजस्ट किया गया है, जो गलत नहीं है. नियुक्ति में जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, वह नियमसंगत है.


पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया था कि इस नियुक्ति में किसी तरह का आरक्षण नहीं दिया गया है. वहीं, स्क्रीनिंग की लिस्ट विज्ञापन के अनुरूप जारी की गई है. असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने के खिलाफ भास्कर कुमार और अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसपर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई.

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