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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झटका, जमानत याचिका हुई खारिज - झारखंड समाचार

रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को झटका देते हुए उनके बेल पिटिशन को खारिज कर दिया है. मामला 34वें नेशनल गेम्स घोटाले से जुडा़ है.

बंधु तिर्की (फाइल फोटो)
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Published : Jun 27, 2019, 5:55 PM IST

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़े बंधु तिर्की के अग्रिम जमानत याचिका को एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है.

अधिवक्ता का बयान

दरअसल यह मामला साल 2010 में का है जब बंधु तिर्की खेल मंत्री के साथ एनजीओसी के वरीय उपाध्यक्ष भी थे. उस वक्त 34वें राष्ट्रीय खेल के लिए महत्वपूर्ण खेल संबंधित सामग्री की खरीद विशेष कंपनी, फर्म से किया गया था. जिसका अंतिम निर्णय बंधु तिर्की द्वारा स्वीकृति किया गया था.

ये भी पढ़ें- जब जंगल से भटक फुटबॉल मैदान पर आ पहुचें 'गजराज', किया ऐसा करतब कि सब रह गए हैरान

बंधु तिर्की के आदेश के बाद ही खेल से संबंधित सामग्री मंगाया गया था जिसका बिल सामान्य से बढ़ा कर बनाया गया था. बंधु तिर्की पर अपने पद का उल्लंघन करते हुए करोड़ों का घोटाला करने का आरोप निगरानी ने दर्ज किया था. अब इस मामले को लेकर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा.

रांची: झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़े बंधु तिर्की के अग्रिम जमानत याचिका को एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है.

अधिवक्ता का बयान

दरअसल यह मामला साल 2010 में का है जब बंधु तिर्की खेल मंत्री के साथ एनजीओसी के वरीय उपाध्यक्ष भी थे. उस वक्त 34वें राष्ट्रीय खेल के लिए महत्वपूर्ण खेल संबंधित सामग्री की खरीद विशेष कंपनी, फर्म से किया गया था. जिसका अंतिम निर्णय बंधु तिर्की द्वारा स्वीकृति किया गया था.

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बंधु तिर्की के आदेश के बाद ही खेल से संबंधित सामग्री मंगाया गया था जिसका बिल सामान्य से बढ़ा कर बनाया गया था. बंधु तिर्की पर अपने पद का उल्लंघन करते हुए करोड़ों का घोटाला करने का आरोप निगरानी ने दर्ज किया था. अब इस मामले को लेकर उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा.

Intro:रांची
बाइट---अशोक गुप्ता एसीबी विशेष लोग अभियोजन

झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से झटका लगा है।34 वां राष्ट्रीय खेल घोटाला से जुड़े बंधु तिर्की के अग्रिम जमानत याचिका को एसीबी के विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने खारिज कर दिया है।दरअसल यह घोटाला का यह मामला साल 2010 में हुआ था जब बंधु तिर्की खेल मंत्री सह एनजीओसी के वरीय उपाध्यक्ष  थे। उस वक्त  34 वा राष्ट्रीय खेल के लिए महत्वपूर्ण खेल संबंधित सामग्री की खरीद विशेष कंपनी,फर्म से किया गया था ।  जिसका अंतिम निर्णय बंधु तिर्की द्वारा स्वीकृति दिया गया था।





Body:ये खेल से संबंधित सामग्री मंगाया गया था उस समान का सामान्य मूल्य से बढ़ा कर बिल बनाया गया था। बंधु तिर्की पर अपने पद का उलंघन करते हुए करोड़ों का घोटाला करने का आरोप निगरानी ने दर्ज किया था।।अब इस मामले को लेकर उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा।।Conclusion:
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