रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में कोरोना संक्रमित मरीज के उपयोग में लाए जाने वाले बायो-मेडिकल वेस्ट और संक्रमित मरीज के पार्थिव शरीर को उचित ढंग से डिस्पोजल करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने जानकारी दी कि राज्य में संक्रमित मरीज के इलाज में उपयोग किए जाने वाले बायो-मेडिकल वेस्ट का निष्पादन उचित नियम के हिसाब से किया जा रहा है.
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उन्होंने बताया कि डब्ल्यूएचओ के दिए गए गाइडलाइंस और केंद्र सरकार के जारी किए गए गाइडलाइंस के अनुसार सभी का निष्पादन किया जा रहा है. उन्होंने अदालत को बताया कि संक्रमित मरीजों की अंतिम संस्कार को लेकर जगह चिन्हित कर लिया गया है. उसे भी उचित नियम के अनुसार अंतिम संस्कार किया जा रहा है. इसलिए इस याचिका को निष्पादित कर दी जाए. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को निष्पादित करने का आदेश दिया है.
बता दें कि राजधानी रांची में संक्रमित मरीज की अंत्येष्टि के बाद मरीज को लेकर इधर-उधर भटकने की स्थानीय मीडिया में खबर आने पर अधिवक्ता शौर्य ने जनहित याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने उसे निष्पादित करने का आदेश दिया है.