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हाई कोर्ट में मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव हुए पेश, कहा- व्यस्तता के कारण नहीं हुए हाजिर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश केपी देव की अदालत में मामले में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और सचिव को अदालत में हाजिर होने को कहा था, समय से तीनों सचिव हाजिर नहीं हुए थे. इसी मामले में अदालत के सवाल का झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की ओर से जवाब पेश किया है.

hearing in jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Apr 12, 2021, 8:02 PM IST

Updated : Apr 12, 2021, 8:15 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के बाद मुख्य सचिव गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर यह पूछा गया था कि अदालत के बुलाने पर आप समय से हाजिर क्यों नहीं हुए? क्यों ना आप पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए? अदालत के इसी प्रश्न के जवाब में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया है. जवाब के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के इस पीरियड में व्यस्तता के कारण समय से अदालत में हाजिर नहीं हो पाए.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-झारखंड हाई कोर्ट ने की मौखिक टिप्पणी, कहा- कोरोना संक्रमितों को मौत के बाद भी तो मिले शांति

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश केपी देव की अदालत में मामले में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और सचिव को अदालत में हाजिर होने को कहा था, समय से तीनों सचिव हाजिर नहीं हुए थे. उसके बाद अदालत ने उन्हें समय से अदालत में क्यों नहीं हाजिर हुए इस पर जवाब पेश करने और 13 तारीख को मामले की सुनवाई निर्धारित की है. कल 13 अप्रैल को मामले पर सुनवाई होनी है. अब देखना है कि मंगलवार को हाई कोर्ट में क्या आदेश दिया जाता है.

धनबाद के बरकट्ठा थाना के रहने वाले बहू की हत्या के आरोपी वसीर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह बातें सामने आई कि डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी, वह रिपोर्ट गलत थी. आरोपी ने बताया कि उनकी बहू की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, उसमें उनकी बहू आत्महत्या से पहले प्रेग्नेंट थी, इसका कोई जिक्र नहीं है. जबकि उनकी बहू आत्महत्या से पहले प्रेग्नेंट थी. प्रेगनेंसी संबंधी रिपोर्ट अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जांच का निर्देश दिया था. इसी मामले में सुनवाई के बाद मुख्य सचिव गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया गया था.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के बाद मुख्य सचिव गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी कर यह पूछा गया था कि अदालत के बुलाने पर आप समय से हाजिर क्यों नहीं हुए? क्यों ना आप पर अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए? अदालत के इसी प्रश्न के जवाब में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया है. जवाब के माध्यम से उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के इस पीरियड में व्यस्तता के कारण समय से अदालत में हाजिर नहीं हो पाए.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश केपी देव की अदालत में मामले में पूर्व में सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और सचिव को अदालत में हाजिर होने को कहा था, समय से तीनों सचिव हाजिर नहीं हुए थे. उसके बाद अदालत ने उन्हें समय से अदालत में क्यों नहीं हाजिर हुए इस पर जवाब पेश करने और 13 तारीख को मामले की सुनवाई निर्धारित की है. कल 13 अप्रैल को मामले पर सुनवाई होनी है. अब देखना है कि मंगलवार को हाई कोर्ट में क्या आदेश दिया जाता है.

धनबाद के बरकट्ठा थाना के रहने वाले बहू की हत्या के आरोपी वसीर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह बातें सामने आई कि डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी, वह रिपोर्ट गलत थी. आरोपी ने बताया कि उनकी बहू की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी गई है, उसमें उनकी बहू आत्महत्या से पहले प्रेग्नेंट थी, इसका कोई जिक्र नहीं है. जबकि उनकी बहू आत्महत्या से पहले प्रेग्नेंट थी. प्रेगनेंसी संबंधी रिपोर्ट अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जांच का निर्देश दिया था. इसी मामले में सुनवाई के बाद मुख्य सचिव गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को नोटिस जारी किया गया था.

Last Updated : Apr 12, 2021, 8:15 PM IST
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