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कोरोना इफेक्टः झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सभी अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक बढ़ाया - कोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश 10 सितंबर तक बढ़ा दिए

इस वैश्विक महामारी में राज्य में चल रहे लॉकडाउन को देखते हुए झारखंड हाई कोर्ट के दिए गए पूर्व में सभी अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया गया है. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 18, 2020, 11:48 AM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसको देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है. इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

देखें पूरी खबर

ये भी देखें- सीएम हेमंत सोरेन ने बनाई हाई लेवल कमिटी, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों की करेगी रिव्यू

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में जिन आरोपियों को अंतरिम राहत दी गई थी. उनके मामलों पर वर्तमान में सुनवाई नहीं हो पा रही है. वैसे सभी आरोपियों को दिए गए अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन ने आदेश पारित कर झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 10 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा है कि कोरोना के इस वैश्विक महामारी के कारण जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है, उसको देखते हुए हाई कोर्ट में सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई चल रही है. इसे देखते हुए पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को 10 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

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