रांची: सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में मंगलवार को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का, रोड कंस्ट्रक्शन विभाग के चीफ इंजीनियर जय प्रकाश, विभागीय क्लर्क रामजी सिंह और नाथू राम के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया.
नियम के खिलाफ दिलवाया था काम
अभियुक्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420, 471 और पीसी एक्ट 13(2) के तहत चार्ज फ्रेम किया गया है. यह मामला आरसी 04ए/10एच से जुड़ा है. हरिनारायण राय पर ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए खुद की महामाया कंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन रूरल वर्क डिवीजन में क्लास वन(ए) श्रेणी में कराने का आरोप है. जबकि कंपनी क्लास वन(ए) ग्रेड के लिए योग्यता नहीं रखती थी. रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी को दुमका और देवघर में सड़क और पुल निर्माण के लिए करोड़ों के ठेके मिले. काम के दौरान कंपनी ने 10 करोड़ 40 लाख 16 हजार 98 रुपये विभाग से प्राप्त किये थे. चार्ज फ्रेम के दौरान हरिनारायण राय और अन्य अभियुक्त भी अदालत में उपस्थित थे.
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आठ नवंबर को होगा चार्ज फ्रेम
सीबीआई ने हरिनारायण राय की पत्नी सुशीला देवी, छोटा भाई संजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह को भी आरोपी बनाया है. सुशीला देवी पर चार्ज फ्रेम के लिए अदालत ने आठ नवंबर की तारीख तय की है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार हरिनारायण राय पर हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में पहले विजिलेंस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई. विजिलेंस ने हरिनारायण राय के साथ एनोस एक्का सहित अन्य के खिलाफ कांड संख्या 26/2008 दर्ज किया था. बाद में हाईकोर्ट ने सीबीआई को छानबीन का निर्देश दिया. सीबीआई ने 2010 में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरु किया.