रांचीः मशहूर फिल्म निर्माता और निदेशक एकता कपूर सहित पांच अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और ठगी के आरोप में मुकदमा किया गया है. यह मुकदमा पिस्का मोड़ के झारखंड नगर स्थित पराशर टावर निवासी रानी सिन्हा ने अपने वकील रमेश चंद्र की ओर से की गई है. जिसमें कहा गया है कि सभी आरोपियों ने मिलकर उससे बालाजी फिल्म स्टूडियो का बैनर दिखाकर नौकरी देने की लालच दी गई थी और उससे 2 लाख 86 हजार रुपए की ठगी भी की थी.
एकता कपूर के साथ आईसीई इंस्टीट्यूट और इसके सूचना पदाधिकारी अर्पित गुप्ता, इंस्टीट्यूट के राष्ट्रीय प्रसारण हेड रिचा बोदास और पटना स्थित आईसीई इंस्टीट्यूट के निदेशक का नाम शामिल है. मुकदमे की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में हुई. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता रानी सिन्हा का बयान दर्ज किया. इसके बाद मामले से जुड़े अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए कोर्ट में अगली तिथि निर्धारित की है.
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मुकदमा में कहा गया कि समाचार पत्रों में एकता कपूर के उक्त इंस्टीट्यूट में नामांकन को लेकर दिए गए विज्ञापन के आधार पर शिकायतकर्ता ने अपनी बेटी सिमरन नंदिनी का एडमिशन कराने के लिए संपर्क की थी. आरोपी अर्पित गुप्ता ने पटना में ऑडिशन टेस्ट लिया. इसके बाद 3.86 लाख लेने के बाद स्पेशल एक्टिंग ट्रेनिंग उसे मुंबई स्थित आईसीई में ली. इस दौरान अभियुक्त अर्पित गुप्ता ने शिकायतकर्ता का एकता कपूर से बात भी कराया. एकता कपूर ने कहा कि जैसा अर्पित गुप्ता कहते हैं वैसा करते जाइए. जब शिकायतकर्ता की बेटी को काम नहीं मिला तो आरोपियों ने कहा कि दूसरे जगह भी प्रयास करो काम मिल जाएगा. इस दौरान शिकायतकर्ता ने आरोपियों से कई बार एकरारनामा की कॉपी मांगी लेकिन नहीं दिया गया.