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रिश्वत लेने की आरोपी महिला महिला थाना प्रभारी की जमानत याचिका खारिज, दुष्कर्म मामले को रफा-दफा करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप

महिला खूंटी थाना प्रभारी मीरा सिंह की जमानत पर रांची व्यवहार न्यायालय के एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

bail plea of khunti womens police station incharge dismissed in ranchi
रिश्वत लेने की आरोपी महिला महिला थाना प्रभारी की जमानत याचिका खारिज
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Published : Apr 8, 2021, 10:30 AM IST

Updated : Apr 8, 2021, 10:36 AM IST

रांचीः 15000 रुपये रिश्वत लेने की आरोपी खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को एसीबी के विशेष न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने की आरोपी मीरा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी मीरा सिंह ने एसीबी की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. महिला खूंटी थाना प्रभारी मीरा सिंह की जमानत पर रांची व्यवहार न्यायालय के एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

देखें पूरी खबर
ये भी पढ़ेंः लातेहार में बिना पूंजी लगाए अच्छी कमाई कर रहे ग्रामीण, महुआ के सहारे कट रही जिंदगीआपको बता दें कि खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में 25 फरवरी को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने उसे 15000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. महिला थाना प्रभारी पर आरोप है कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बचाने के लिए 50000 रुपचे की रिश्वत मांगी गई थी. पहली किस्त 15000 के रूप में मांगे गए थे. वहीं रिश्वत के पहली किस्त लेते समय एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को रफा-दफा करने की एवज में थाना प्रभारी मीरा सिंह ने रिश्वत मांगी थी. जिसको लेकर ग्राम बगड़ू खूंटी थाना क्षेत्र की रहने वाली नागी होरो नाम की महिला ने एसीबी को आवेदन दिया था. आवेदन में बताया गया कि खूंटी महिला थाना प्रभारी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा रेप के एक मामले में आरोपी है और दुष्कर्म के मामले में केस रफा-दफा करने के 50000 देना होगा जिसमें पहली किस्त के रूप में 15000 रुपये मांगी गई है. साथ ही कहा गया था कि पैसे नहीं देने पर तुम्हारा बेटा फंस जाएगा. उसकी नौकरी चली जाएगी और वह जेल चला जाएगा उसे बचाने के लिए तुम्हें पैसा देना होगा.

रांचीः 15000 रुपये रिश्वत लेने की आरोपी खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को एसीबी के विशेष न्यायालय से बड़ा झटका लगा है. एसीबी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने की आरोपी मीरा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया. आरोपी मीरा सिंह ने एसीबी की अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. महिला खूंटी थाना प्रभारी मीरा सिंह की जमानत पर रांची व्यवहार न्यायालय के एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों के सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी.

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ये भी पढ़ेंः लातेहार में बिना पूंजी लगाए अच्छी कमाई कर रहे ग्रामीण, महुआ के सहारे कट रही जिंदगीआपको बता दें कि खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को रिश्वत लेने के जुर्म में 25 फरवरी को एसीबी ने गिरफ्तार किया था. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने उसे 15000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. महिला थाना प्रभारी पर आरोप है कि दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को बचाने के लिए 50000 रुपचे की रिश्वत मांगी गई थी. पहली किस्त 15000 के रूप में मांगे गए थे. वहीं रिश्वत के पहली किस्त लेते समय एसीबी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया था.खूंटी महिला थाना प्रभारी मीरा सिंह को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को रफा-दफा करने की एवज में थाना प्रभारी मीरा सिंह ने रिश्वत मांगी थी. जिसको लेकर ग्राम बगड़ू खूंटी थाना क्षेत्र की रहने वाली नागी होरो नाम की महिला ने एसीबी को आवेदन दिया था. आवेदन में बताया गया कि खूंटी महिला थाना प्रभारी ने मुझसे कहा कि तुम्हारा बेटा रेप के एक मामले में आरोपी है और दुष्कर्म के मामले में केस रफा-दफा करने के 50000 देना होगा जिसमें पहली किस्त के रूप में 15000 रुपये मांगी गई है. साथ ही कहा गया था कि पैसे नहीं देने पर तुम्हारा बेटा फंस जाएगा. उसकी नौकरी चली जाएगी और वह जेल चला जाएगा उसे बचाने के लिए तुम्हें पैसा देना होगा.
Last Updated : Apr 8, 2021, 10:36 AM IST
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