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ढुल्लू महतो की बढ़ी मुश्किलें, खारिज हुई जमानत याचिका, कोर्ट में सशरीर होना होगा उपस्थित

बाघमारा बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही. यौन शोषण मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है. वहीं कहा गया कि इसके तहत 10 दिनों के अंदर विधायक को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होकर बंधपत्र दाखिल करना है.

Baghmara MLA Dhullu Mahato'
विधायक ढुल्लू महतो
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Published : Mar 7, 2020, 8:55 PM IST

Updated : Mar 7, 2020, 9:15 PM IST

धनबाद: बाघमारा बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है. हर हाल में विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा. महिला से यौन शोषण प्रकरण में विधायक ढुल्लू महतो की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही डोमन महतो ने जमीन विवाद में विधायक के खिलाफ दर्ज मामले में कोर्ट की ओर से जमानत की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 10 दिनों के अंदर विधायक को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होकर बंधपत्र दाखिल करना है.

देखें पूरी खबर

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा महिला के साथ यौन शोषण प्रकरण में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज राजीव कुमार की अदालत में जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. अदालत ने इस प्रकरण में विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

ये भी पढे़ं- हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण मामले में सचिव ने पेश किया जवाब, कहा- जल्द शुरू किया जाएगा काम

वहीं, बाघमारा में बने रामराज मंदिर के जमीनी विवाद में डोमन महतो ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसे लेकर भी आज कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हालांकि इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो को जमानत की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन जमानत के लिए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. विधायक को 10 दिन के अंदर कोर्ट में बंधपत्र दाखिल करने के साथ-साथ सशरीर उपस्थित होने का अदालत ने आदेश दिया है. ढुल्लू महतो के वकील ने बताया यौन शोषण मामले में जमानत याचिका रद्द होने के बाद अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी करेंगे.

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को यौन शोषण प्रकरण में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जबकि डोमन महतो जमीन विवाद के मामले में उन्हें जमानत की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट में अब शरीर उपस्थित होना पड़ेगा. अब देखना यह है कि विधायक ढुल्लू महतो आखिर कानून की किस धारा का वह इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने आप को सरेंडर कर जमानत की प्रक्रिया पूरी करते हैं.

धनबाद: बाघमारा बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें अब और भी बढ़ गई है. हर हाल में विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना पड़ेगा. महिला से यौन शोषण प्रकरण में विधायक ढुल्लू महतो की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है. इसके साथ ही डोमन महतो ने जमीन विवाद में विधायक के खिलाफ दर्ज मामले में कोर्ट की ओर से जमानत की स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 10 दिनों के अंदर विधायक को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होकर बंधपत्र दाखिल करना है.

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बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो द्वारा महिला के साथ यौन शोषण प्रकरण में बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की ओर से एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज राजीव कुमार की अदालत में जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. अदालत ने इस प्रकरण में विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

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वहीं, बाघमारा में बने रामराज मंदिर के जमीनी विवाद में डोमन महतो ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. इसे लेकर भी आज कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. हालांकि इस मामले में विधायक ढुल्लू महतो को जमानत की स्वीकृति मिल गई है, लेकिन जमानत के लिए उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. विधायक को 10 दिन के अंदर कोर्ट में बंधपत्र दाखिल करने के साथ-साथ सशरीर उपस्थित होने का अदालत ने आदेश दिया है. ढुल्लू महतो के वकील ने बताया यौन शोषण मामले में जमानत याचिका रद्द होने के बाद अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी करेंगे.

बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को यौन शोषण प्रकरण में अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. जबकि डोमन महतो जमीन विवाद के मामले में उन्हें जमानत की स्वीकृति दी गई है, लेकिन इसके लिए उन्हें कोर्ट में अब शरीर उपस्थित होना पड़ेगा. अब देखना यह है कि विधायक ढुल्लू महतो आखिर कानून की किस धारा का वह इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने आप को सरेंडर कर जमानत की प्रक्रिया पूरी करते हैं.

Last Updated : Mar 7, 2020, 9:15 PM IST
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