ETV Bharat / city

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कॉरपोरेट ऑफिसर्स को निर्देश, औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मचारियों को दें मतदान की जानकारी - instructions to corporate officers

झारखंड के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा ने कॉर्पोरेट ऑफिसर को निर्देश दिया है कि अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मचारियों और अन्य मतदाताओं को मतदान की तिथि समय और उनकी बूथ की जानकारी दें. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 के अवसर पर मतदान केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक टोकन भी वितरित किया जाएगा.

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का कॉरपोरेट ऑफिसर्स को निर्देश
author img

By

Published : Nov 9, 2019, 7:07 PM IST

रांची: प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा ने शनिवार को कहा कि औद्योगिक इकाई और प्रतिष्ठानों से जुड़े मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने में संस्थानों की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट ऑफिसर का भी दायित्व है कि इसमें अपना योगदान दें.

वीडियो में देखें पूरी खबर

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कॉरपोरेट ऑफिसर्स को कहा कि अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मचारियों और अन्य मतदाताओं को मतदान की तिथि समय और उनकी बूथ की जानकारी दें.

ये भी पढ़ें- रांचीः अयोध्या फैसले पर बीजेपी कार्यालय के बाहर शांति, नेता केंद्रीय नेतृत्व के इशारे का कर रहे इंतजार

ऑफलाइन क्यू मैनेजमेंट की भी दी गई जानकारी
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 के अवसर पर मतदान केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक टोकन भी वितरित किया जाएगा. स्कूली बच्चे मतदाताओं को टोकन वितरित करेंगे और मतदाता अपने टोकन नंबर के हिसाब से मतदान कर सकेंगे. इससे उनके समय की बचत होगी और कतार में भी लगने की आवश्यकता नहीं होगी.

धारा 135 B में हैं मतदान के लिए अवकाश का प्रावधान
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 B में व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के लिए अवकाश के संबंध में डिटेल से बताया गया है. इस धारा के तहत मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को मतदान में भाग नहीं लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.

समाज के निर्माण में है एक-एक वोट का महत्व
वहीं, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार चौरसिया ने कॉरपोरेट ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के निर्माण में एक-एक वोट का महत्व है. स्वीप कार्यक्रम में नैतिक मतदान के महत्व को भी शामिल करें.

रांची: प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा ने शनिवार को कहा कि औद्योगिक इकाई और प्रतिष्ठानों से जुड़े मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने में संस्थानों की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट ऑफिसर का भी दायित्व है कि इसमें अपना योगदान दें.

वीडियो में देखें पूरी खबर

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कॉरपोरेट ऑफिसर्स को कहा कि अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मचारियों और अन्य मतदाताओं को मतदान की तिथि समय और उनकी बूथ की जानकारी दें.

ये भी पढ़ें- रांचीः अयोध्या फैसले पर बीजेपी कार्यालय के बाहर शांति, नेता केंद्रीय नेतृत्व के इशारे का कर रहे इंतजार

ऑफलाइन क्यू मैनेजमेंट की भी दी गई जानकारी
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 के अवसर पर मतदान केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक टोकन भी वितरित किया जाएगा. स्कूली बच्चे मतदाताओं को टोकन वितरित करेंगे और मतदाता अपने टोकन नंबर के हिसाब से मतदान कर सकेंगे. इससे उनके समय की बचत होगी और कतार में भी लगने की आवश्यकता नहीं होगी.

धारा 135 B में हैं मतदान के लिए अवकाश का प्रावधान
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 B में व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के लिए अवकाश के संबंध में डिटेल से बताया गया है. इस धारा के तहत मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को मतदान में भाग नहीं लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.

समाज के निर्माण में है एक-एक वोट का महत्व
वहीं, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार चौरसिया ने कॉरपोरेट ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के निर्माण में एक-एक वोट का महत्व है. स्वीप कार्यक्रम में नैतिक मतदान के महत्व को भी शामिल करें.

Intro:रांची। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा ने शनिवार को कहा कि औद्योगिक इकाई एवं प्रतिष्ठानों से जुड़े मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने उनके संस्थानों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट ऑफिसर का भी दायित्व है कि इसमें अपना योगदान दें।

कर्मचारियों को पोलिंग डेट, टाइम और बूथ की दें जानकारी
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झा ने कॉरपोरेट् ऑफिसर्स को कहा कि अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मचारियों एवं अन्य मतदाताओं को मतदान की तिथि समय एवं उनकी बूथ की जानकारी दी जाए।

ऑफलाइन क्यू मैनेजमेंट की भी दी गई जानकारी
उन्होंने कहा कि विधानसभा निर्वाचन 2019 के अवसर पर मतदान केंद्रों पर आवश्यकतानुसार टोकन भी वितरित किया जाएगा। स्कूली बच्चे मतदाताओं को टोकन वितरित करेंगे एवं मतदाता अपने टोकन नंबर के हिसाब से मतदान कर सकेंगे। इससे उनके समय की बचत होगी एवं कतार में भी लगने की आवश्यकता नहीं होगी।



Body:धारा 135 बी में है मतदान हेतु अवकाश का प्रावधान
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 बी में व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान देने हेतु अवकाश के संबंध में डिटेल से बताया गया है। इस धारा के तहत मतदान के दिन अपने कर्मचारियों के मतदान में भाग लेने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।Conclusion:समाज के निर्माण में है एक-एक वोट का महत्व
वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार चौरसिया ने कॉरपोरेट ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के निर्माण में एक-एक वोट का महत्व है। अत: स्वीप कार्यक्रम में नैतिक मतदान के महत्व को भी शामिल करें।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.