रांची: प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कृपानंद झा ने शनिवार को कहा कि औद्योगिक इकाई और प्रतिष्ठानों से जुड़े मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने में संस्थानों की अहम भूमिका है. उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट ऑफिसर का भी दायित्व है कि इसमें अपना योगदान दें.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कॉरपोरेट ऑफिसर्स को कहा कि अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान से जुड़े कर्मचारियों और अन्य मतदाताओं को मतदान की तिथि समय और उनकी बूथ की जानकारी दें.
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ऑफलाइन क्यू मैनेजमेंट की भी दी गई जानकारी
उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2019 के अवसर पर मतदान केंद्रों पर जरूरत के मुताबिक टोकन भी वितरित किया जाएगा. स्कूली बच्चे मतदाताओं को टोकन वितरित करेंगे और मतदाता अपने टोकन नंबर के हिसाब से मतदान कर सकेंगे. इससे उनके समय की बचत होगी और कतार में भी लगने की आवश्यकता नहीं होगी.
धारा 135 B में हैं मतदान के लिए अवकाश का प्रावधान
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 B में व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मतदान के लिए अवकाश के संबंध में डिटेल से बताया गया है. इस धारा के तहत मतदान के दिन अपने कर्मचारियों को मतदान में भाग नहीं लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है.
समाज के निर्माण में है एक-एक वोट का महत्व
वहीं, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार चौरसिया ने कॉरपोरेट ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के निर्माण में एक-एक वोट का महत्व है. स्वीप कार्यक्रम में नैतिक मतदान के महत्व को भी शामिल करें.