रांची: झारखंड में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस अब सख्ती करेगी. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी.
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में यह भी लिखा गया है कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई भी जिले के एसपी कर सकते हैं. डीजीपी एमवी राव के आदेश पर राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरारी लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है. आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद यदि कोई भी शख्स बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है.
महामारी रोकने में आ रही है समस्या
डीजीपी के आदेश में यह जिक्र है कि कुछ सार्वजनिक स्थलों और लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. इन निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण कोविड-19 रोकने में समस्या उत्पन्न हो सकती है. दुकानों में खासकर सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी में रहने और एक दुकान में अधिकतम एक बार में 5 लोगों से अधिक न होने के नियम का पालन भी नहीं हो रहा है.
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लोगों को जागरूक करे पुलिस
झारखंड के सभी जिलों के एसपी लोगों को जागरूक करने की बात भी पत्र में लिखा गया है. पुलिस को लोगों को यह समझाना है कि अगर वे मास्क नहीं पहनते हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी जिले के एसपी को यह बताया गया है कि थाना के वाहन और पीसीआर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चौक-चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया जाए. वहीं, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए पुलिस वाले एनजीओ की मदद भी ले सकते हैं. 9 जून तक यह सारी कार्रवाई करनी है. इसके बाद 10 जून से इस संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर देना है.
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर होगी FIR, 10 जून से शुरू होगी कार्रवाई - झारखंड में मास्क पहनना अनिवार्य
झारखंड में बुधवार को पुलिस मुख्यालय से सभी जिले के एसपी को पत्र भेजा गया है. आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद यदि कोई भी शख्स बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है.
रांची: झारखंड में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस अब सख्ती करेगी. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी.
इस संबंध में पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी जिलों के एसपी को आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश में यह भी लिखा गया है कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई भी जिले के एसपी कर सकते हैं. डीजीपी एमवी राव के आदेश पर राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरारी लाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है. आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद यदि कोई भी शख्स बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है.
महामारी रोकने में आ रही है समस्या
डीजीपी के आदेश में यह जिक्र है कि कुछ सार्वजनिक स्थलों और लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों में मास्क लगाने और सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है. इन निर्देशों का पालन नहीं होने के कारण कोविड-19 रोकने में समस्या उत्पन्न हो सकती है. दुकानों में खासकर सामाजिक दूरी यानी 2 गज की दूरी में रहने और एक दुकान में अधिकतम एक बार में 5 लोगों से अधिक न होने के नियम का पालन भी नहीं हो रहा है.
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लोगों को जागरूक करे पुलिस
झारखंड के सभी जिलों के एसपी लोगों को जागरूक करने की बात भी पत्र में लिखा गया है. पुलिस को लोगों को यह समझाना है कि अगर वे मास्क नहीं पहनते हैं और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं तो ऐसे में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सभी जिले के एसपी को यह बताया गया है कि थाना के वाहन और पीसीआर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चौक-चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया जाए. वहीं, मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए पुलिस वाले एनजीओ की मदद भी ले सकते हैं. 9 जून तक यह सारी कार्रवाई करनी है. इसके बाद 10 जून से इस संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू कर देना है.