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अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में 5 पुलिसवालों पर दर्ज होगी FIR, बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश - BADLAPUR ASSAULT CASE

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का निर्देश दिया है.

five policemen responsible for encounter of Akshay Shinde accused in badlapur assault case Bombay HC
अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले में 5 पुलिसवालों पर दर्ज होगी FIR, बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्देश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 20, 2025, 3:26 PM IST

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में नाबालिग बच्चियों का उत्पीड़न करने के आरोपी अक्षय शिंदे के कथित एनकाउंटर मामले में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट पेश की गई.

जांच रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को देखने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में अक्षय शिंदे की मौत संदिग्ध है. बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने मामले में शामिल पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसे पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के लिए पांच पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं. इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

बंदूक पर नहीं मिले अक्षय शिंदे की उंगलियों के निशान
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. इससे पहले, पीठ ने अक्षय शिंदे के कथित एनकाउंटर के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी गई. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अक्षय शिंदे की उंगलियों के निशान बंदूक पर नहीं मिले हैं. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्षय शिंदे की मौत संदिग्ध है, इसलिए इसमें शामिल पांच पुलिसकर्मियों पर आपराधिक कार्यवाही की जाएगी.

इस मामले में अधिवक्ता अजिंक्य गायकवाड़ और अधिवक्ता कविशा खन्ना ने मूल शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक शुभदा शितोले के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग अदालत के समक्ष की गई है.

वकीलों की मांग के बाद अदालत ने सरकारी अभियोजकों को इस मांग पर ध्यान देने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर बहस होगी. हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.

अक्षय शिंदे को पिछले साल बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों का उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मारने का दावा किया था.

यह भी पढ़ें- आरजी कर रेप-मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को मौत तक उम्रकैद की सजा, 50 हजार का जुर्माना

मुंबई: महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में नाबालिग बच्चियों का उत्पीड़न करने के आरोपी अक्षय शिंदे के कथित एनकाउंटर मामले में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के समक्ष मजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट पेश की गई.

जांच रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों को देखने के बाद अदालत ने टिप्पणी की कि इस मामले में अक्षय शिंदे की मौत संदिग्ध है. बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ ने मामले में शामिल पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का निर्देश दिया है. इसे पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत के लिए पांच पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं. इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

बंदूक पर नहीं मिले अक्षय शिंदे की उंगलियों के निशान
बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. इससे पहले, पीठ ने अक्षय शिंदे के कथित एनकाउंटर के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे. जांच रिपोर्ट सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सौंपी गई. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि अक्षय शिंदे की उंगलियों के निशान बंदूक पर नहीं मिले हैं. सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी.

हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्षय शिंदे की मौत संदिग्ध है, इसलिए इसमें शामिल पांच पुलिसकर्मियों पर आपराधिक कार्यवाही की जाएगी.

इस मामले में अधिवक्ता अजिंक्य गायकवाड़ और अधिवक्ता कविशा खन्ना ने मूल शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक शुभदा शितोले के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग अदालत के समक्ष की गई है.

वकीलों की मांग के बाद अदालत ने सरकारी अभियोजकों को इस मांग पर ध्यान देने का निर्देश दिया है. अगली सुनवाई में इस मुद्दे पर बहस होगी. हाईकोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.

अक्षय शिंदे को पिछले साल बदलापुर के एक स्कूल में बच्चियों का उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. कुछ दिनों बाद पुलिस ने उसे मुठभेड़ में मारने का दावा किया था.

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