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मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अदालत ने दी जमानत

सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के आरोपी भैरव सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने भैरव सिंह की याचिका पर सुनवाई करने के बाद जमानत दे दी है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 26, 2021, 2:30 PM IST

Updated : Jul 27, 2021, 7:03 AM IST

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत दी है. दोनों पक्षों की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से जमानत की मांग की गई, वहीं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के आरोपी को जमानत नहीं दिए जाने का आग्रह किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. अदालत ने 10-10 हजार के दो निजी मुचलके एवं अन्य शर्तों के आधार पर जमानत दी है.

ये भी पढ़ें- सीएम हेमंत के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई, अदालत ने मांगा केस डायरी

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि, आरोपी मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले का आरोपी है और ऐसे आरोपी को जमानत की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

जानकारी देते अधिवक्ता

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि, भैरव सिंह को एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत आरोपी बनाया गया है. यह कोई सुनियोजित योजना के तहत नहीं थी यह अचानक भीड़ के द्वारा उठा था. आरोपी कई माह से जेल में है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह माना कि यह सुनियोजित तरीके से नहीं किया गया था. अदालत ने आरोपी के हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ था. मुख्यमंत्री के काफिले के अगले गाड़ी पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री के गाड़ी को दूसरे रास्ते से निकाला गया था. उसी मामले में भैरव सिंह को आरोपी बनाया गया है. आरोपी ने निचली अदालत में सरेंडर किया था. उसके बाद उन्हें वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. तब से वह जेल में है आरोपी ने निचली अदालत में जमानत की गुहार लगाई. निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है.

24 मार्च को सीएम के काफिले पर हुआ था हमला

बता दें कि 24 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ था. मुख्यमंत्री के काफिले के अगली गाड़ी पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी को दूसरे रास्ते से निकाला गया था. उसी मामले में भैरव सिंह को आरोपी बनाया गया है. आरोपी ने निचली अदालत में सरेंडर किया था. उसके बाद उन्हें वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. आरोपी ने निचली अदालत में जमानत की गुहार लगाई. निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें जमानत दी है. दोनों पक्षों की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से जमानत की मांग की गई, वहीं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला करने के आरोपी को जमानत नहीं दिए जाने का आग्रह किया गया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और आरोपी की हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. अदालत ने 10-10 हजार के दो निजी मुचलके एवं अन्य शर्तों के आधार पर जमानत दी है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि, आरोपी मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले का आरोपी है और ऐसे आरोपी को जमानत की सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जानी चाहिए.

जानकारी देते अधिवक्ता

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि, भैरव सिंह को एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत आरोपी बनाया गया है. यह कोई सुनियोजित योजना के तहत नहीं थी यह अचानक भीड़ के द्वारा उठा था. आरोपी कई माह से जेल में है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत यह माना कि यह सुनियोजित तरीके से नहीं किया गया था. अदालत ने आरोपी के हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ था. मुख्यमंत्री के काफिले के अगले गाड़ी पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री के गाड़ी को दूसरे रास्ते से निकाला गया था. उसी मामले में भैरव सिंह को आरोपी बनाया गया है. आरोपी ने निचली अदालत में सरेंडर किया था. उसके बाद उन्हें वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. तब से वह जेल में है आरोपी ने निचली अदालत में जमानत की गुहार लगाई. निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उस याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है.

24 मार्च को सीएम के काफिले पर हुआ था हमला

बता दें कि 24 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला हुआ था. मुख्यमंत्री के काफिले के अगली गाड़ी पर हुए हमले के बाद मुख्यमंत्री की गाड़ी को दूसरे रास्ते से निकाला गया था. उसी मामले में भैरव सिंह को आरोपी बनाया गया है. आरोपी ने निचली अदालत में सरेंडर किया था. उसके बाद उन्हें वहां से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. आरोपी ने निचली अदालत में जमानत की गुहार लगाई. निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

Last Updated : Jul 27, 2021, 7:03 AM IST
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