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गिरिडीह: एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा, दोषियों में दो महिला भी शामिल

एक व्यक्ति की हत्या मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. यह मामला गिरिडीह के देवरी का है. देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगेंदो गांव में 14 नवंबर 2014 को गोपी मोहली की पिटाई से मौत हो गई थी.

sentenced to life imprisonment in giridih
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Published : Dec 8, 2021, 10:35 PM IST

गिरिडीह: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएन सिकदर ने हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने केसो मोहली, राधे मोहली, रानी देवी और सुकुमारी देवी को आजीवन कारावास के साथ-साथ दस-दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर चारों को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जिन्हें सजा मिली है उसमें पिता और पुत्र भी शामिल हैं. केसो मोहली, राधे मोहली का पुत्र है वहीं रानी और सुकुमारी बहू हैं. यह मामला देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगेंदो गांव से संबंधित है. चारों को अदालत ने सोमवार को ही दोषी ठहराया था और सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए बुधवार 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी.

ये भी पढ़ें: Giridih Mob Lynching Case: 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजे गए जेल

क्या है मामला
मामला 14 नवंबर 2014 का है. तालेश्वर मोहली के फर्द बयान के आधार पर देवरी थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. फर्द बयान तालेश्वर ने कहा था घटना की रात साढ़े आठ बजे वह घर में खाना खा रहा था. इसी बीच हो-हल्ला होने पर वह बाहर निकला तो देखा कि सभी आरोपी टांगी, बरछा और लाठी से लैश हैं और पटवन का पैसा देने जा रहे गोपी मोहली को घेरे हुए हैं. इन लोगों ने गोपी मोहली पर हमला कर दिया और टांगी, बरछा और लाठी से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में उसकी मौत हो गयी. इस मामले में नौ लोगों ने गवाही दी थी. मामले में अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी.

गिरिडीह: जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसएन सिकदर ने हत्या के एक मामले में एक ही परिवार के चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने केसो मोहली, राधे मोहली, रानी देवी और सुकुमारी देवी को आजीवन कारावास के साथ-साथ दस-दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर चारों को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. जिन्हें सजा मिली है उसमें पिता और पुत्र भी शामिल हैं. केसो मोहली, राधे मोहली का पुत्र है वहीं रानी और सुकुमारी बहू हैं. यह मामला देवरी थाना क्षेत्र के कोसोगेंदो गांव से संबंधित है. चारों को अदालत ने सोमवार को ही दोषी ठहराया था और सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए बुधवार 8 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी.

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क्या है मामला
मामला 14 नवंबर 2014 का है. तालेश्वर मोहली के फर्द बयान के आधार पर देवरी थाना में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. फर्द बयान तालेश्वर ने कहा था घटना की रात साढ़े आठ बजे वह घर में खाना खा रहा था. इसी बीच हो-हल्ला होने पर वह बाहर निकला तो देखा कि सभी आरोपी टांगी, बरछा और लाठी से लैश हैं और पटवन का पैसा देने जा रहे गोपी मोहली को घेरे हुए हैं. इन लोगों ने गोपी मोहली पर हमला कर दिया और टांगी, बरछा और लाठी से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बाद में उसकी मौत हो गयी. इस मामले में नौ लोगों ने गवाही दी थी. मामले में अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अधिक से अधिक सजा देने की मांग की थी.

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