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नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 30 हजार रुपये का जुर्माना

रांची व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) के पोक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी महादेव लोहरा उर्फ छोटन लोहरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. पोक्सो की विशेष अदालत ने महादेव लोहरा को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है.

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रांची सिविल कोर्ट
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Published : Sep 8, 2021, 10:14 PM IST

रांची: व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) के पोक्सो की विशेष अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी महादेव लोहरा उर्फ छोटन लोहरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त 18 महीने जेल की सजा काटनी होगी.

इसे भी पढे़ं: CWC और JJB में रिक्त पदों पर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट सख्त, कहा- हर हाल में 2 महीने में करें नियुक्ति



पोक्सो की विशेष अदालत ने महादेव लोहरा को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है. अदालत ने महादेव लोहरा को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है. तीनों सजा साथ-साथ चलेगी. अदालत ने छह सितंबर को उसे दोषी ठहराया था. महादेव लोहरा ने बच्ची को बहला फुलसाकर घर से अपने साथ ले गया था और उसके साथ 19 सितंबर 2019 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. 20 सितंबर 2019 को बच्ची की मां ने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.



एपीपी डीएन द्विवेदी ने अदालत से की थी अपील


वहीं इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज की गई थी. उसमें से दो को हॉस्टाइल घोषित कर दिया गया था. दुष्कर्म की पुष्टि मेडिकल जांच और एफएसएल रिपोर्ट में हुई थी. एपीपी डीएन द्विवेदी ने अदालत से अपील की थी कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है, इसे कठोर से कठोर सजा सुनाई जाए.

रांची: व्यवहार न्यायालय (Ranchi Civil Court) के पोक्सो की विशेष अदालत ने सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी महादेव लोहरा उर्फ छोटन लोहरा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त 18 महीने जेल की सजा काटनी होगी.

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पोक्सो की विशेष अदालत ने महादेव लोहरा को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी करार दिया है. अदालत ने महादेव लोहरा को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है. तीनों सजा साथ-साथ चलेगी. अदालत ने छह सितंबर को उसे दोषी ठहराया था. महादेव लोहरा ने बच्ची को बहला फुलसाकर घर से अपने साथ ले गया था और उसके साथ 19 सितंबर 2019 को दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. 20 सितंबर 2019 को बच्ची की मां ने कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. घटना के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.



एपीपी डीएन द्विवेदी ने अदालत से की थी अपील


वहीं इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाही दर्ज की गई थी. उसमें से दो को हॉस्टाइल घोषित कर दिया गया था. दुष्कर्म की पुष्टि मेडिकल जांच और एफएसएल रिपोर्ट में हुई थी. एपीपी डीएन द्विवेदी ने अदालत से अपील की थी कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है, इसे कठोर से कठोर सजा सुनाई जाए.

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