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हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, 10 साल पहले भाई का कर दिया था कत्ल

पलामू में 10 साल पूर्व हुई हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई है. छोटे भाई ने बबूल पेड़ का काटने के विवाद में अपने बड़े भाई हत्या की टांगी से मारकर हत्या कर दी थी.

Life imprisonment to accused of 10 years ago murder case in Palamu
Life imprisonment to accused of 10 years ago murder case in Palamu
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Published : Dec 7, 2021, 12:49 PM IST

पलामूः बबूल का पेड़ काटने के विवाद में टांगी से वार कर भाई ने भाई की हत्या कर दी थी. पूरे मामले में 10 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद पलामू सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई और हत्या के दोषी भाई को आजीवन कारावास का फैसला दिया, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें- छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, जमशेदपुर न्यायालय ने सुनाई सजा

पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र के लिधकी गांव में 10 जून 2010 को बबूल का पेड़ काटने के विवाद में बैजनाथ भुइयां और राजनाथ भुइयां के बीच विवाद हुआ था. बैजनाथ भुइयां अपने बड़े भाई का बबूल का पेड़ काट रहा था. राजनाथ भुइयां पेड़ काटने से मना करने गया था. इस विवाद में बैजनाथ भुइयां ने अपने सहोदर बड़े भाई राजनाथ भुइयां की टांगी से वार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पूरे मामले में मृतक राजनाथ भुइयां की पत्नी झारो देवी के बयान के आधार पर लोकल थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था. इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी बैजनाथ भुइयां को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और जांच शुरु की.

पूरे मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया था. कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद आरोपी बैजनाथ भुइयां को दोषी माना गया, जिसके बाद पलामू कोर्ट ने बैजनाथ भुइयां सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी बैजनाथ भुइयां पर सश्रम कारावास के साथ साथ 10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. बैजनाथ भुइयां गिरफ्तारी के बाद से ही पलामू सेंट्रल जेल में बंद है.

पलामूः बबूल का पेड़ काटने के विवाद में टांगी से वार कर भाई ने भाई की हत्या कर दी थी. पूरे मामले में 10 वर्षों तक चली सुनवाई के बाद पलामू सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई और हत्या के दोषी भाई को आजीवन कारावास का फैसला दिया, साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र के लिधकी गांव में 10 जून 2010 को बबूल का पेड़ काटने के विवाद में बैजनाथ भुइयां और राजनाथ भुइयां के बीच विवाद हुआ था. बैजनाथ भुइयां अपने बड़े भाई का बबूल का पेड़ काट रहा था. राजनाथ भुइयां पेड़ काटने से मना करने गया था. इस विवाद में बैजनाथ भुइयां ने अपने सहोदर बड़े भाई राजनाथ भुइयां की टांगी से वार कर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पूरे मामले में मृतक राजनाथ भुइयां की पत्नी झारो देवी के बयान के आधार पर लोकल थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था. इस मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी बैजनाथ भुइयां को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और जांच शुरु की.

पूरे मामले में पुलिस ने अनुसंधान करते हुए अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत किया था. कोर्ट में ट्रायल चलने के बाद आरोपी बैजनाथ भुइयां को दोषी माना गया, जिसके बाद पलामू कोर्ट ने बैजनाथ भुइयां सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी बैजनाथ भुइयां पर सश्रम कारावास के साथ साथ 10 हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है. बैजनाथ भुइयां गिरफ्तारी के बाद से ही पलामू सेंट्रल जेल में बंद है.

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