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होली को लेकर DC ने पदाधिकारियों और कर्मचारी की छुट्टी पर लगाई रोक, जानिए और क्या कहा

जमशेदपुर में डीसी ने होली के मद्देनजर अपने सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है. डीसी ने कहा कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को होली में विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. विशेष परिस्थिति में अवकाश की स्वीकृति के लिए पहले अनुमति लेनी होगी.

DC ban leave of all officers and employees in jamshedpur
डीसी ऑफिस
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Published : Mar 25, 2021, 1:39 PM IST

जमशेदपुर: डीसी सूरज कुमार ने होली को देखते हुए अपने सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है. इसको लेकर उनकी ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस संबंध में डीसी ने उप विकास आयुक्त, एडीएम, एडीसी, डीआरडीए के निदेशक, सिविल सर्जन, जिला स्तरीय पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सभी सबंधित पदाधिकारी को आदेश निर्गत कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें- तेतरियाखाड़ फायरिंग केस: एनआईए को सौंपा गया जांच का जिम्मा, कोयला साइडिंग पर हुई थी गोलीबारी

आदेश के तहत कहा गया है कि होली 29 मार्च को मनाई जाएगी. इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर सभी को प्रतिनियुक्त कहीं न कहीं किया जाएगा. होली को देखते हुए जिले के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर 27 मार्च से 30 मार्च तक रोक लगा दी गई है. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी बिना उनकी पूर्व अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा. डीसी ने कहा है कि विशेष परिस्थिति में अवकाश की स्वीकृति उनके पूर्व अनुमति पर ही मिल सकेगी.

जमशेदपुर: डीसी सूरज कुमार ने होली को देखते हुए अपने सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी है. इसको लेकर उनकी ओर से दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. इस संबंध में डीसी ने उप विकास आयुक्त, एडीएम, एडीसी, डीआरडीए के निदेशक, सिविल सर्जन, जिला स्तरीय पदाधिकारी, तकनीकी पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी, मानगो नगर निगम और जुगसलाई नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सभी सबंधित पदाधिकारी को आदेश निर्गत कर दिया गया है.

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आदेश के तहत कहा गया है कि होली 29 मार्च को मनाई जाएगी. इस दौरान विधि व्यवस्था को लेकर सभी को प्रतिनियुक्त कहीं न कहीं किया जाएगा. होली को देखते हुए जिले के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश पर 27 मार्च से 30 मार्च तक रोक लगा दी गई है. आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी बिना उनकी पूर्व अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा. डीसी ने कहा है कि विशेष परिस्थिति में अवकाश की स्वीकृति उनके पूर्व अनुमति पर ही मिल सकेगी.

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