जमशेदपुर: जिला सभागार में उपायुक्त सूरज कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक हुई. इसके अलावे त्रिस्तरीय तंबाकू निरोधक छापेमारी दस्ते के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया. कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉक्टर एके लाल ने तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 और अन्य संबंधित कानूनों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया. इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता रंजीत सिंह भी मौजूद थे.
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छापेमारी दस्ते को दिया गया निर्देश
इस दौरान जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने तंबाकू उत्पादों पर कार्रवाई करने के लिए कौन से पदाधिकारी नामित हैं और किस उत्पाद पर किस कानून के तहत कौन सी धारा लगाई जा सकती है, इस पर अपने विचार रखे. उन्होंने सभी छापामारी दस्ते के सदस्यों को नियमित छापेमारी करने का निर्देश दिया. उपायुक्त ने बताया कि कोटपा की इंफोर्समेंट को लेकर जितने भी कार्यकलाप किए गए हैं उसका लेखा-जोखा कार्यशाला में रखा गया है. कोटपा कानून के अनुपालन को लेकर एनफोर्समेंट एजेंसी कि जो शंकाए थीं उसको दूर किया गया है. उपायुक्त ने बताया कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत जो दुकानें आती हैं उनके लाइसेंस सर्वे अलग से की जाएगी.
ये लोग रहे मौजूद
नगर निकाय क्षेत्र में तंबाकू बेचने वाले दुकानों की लाइसेंस अलग तरीके से दी जाएगी. वहीं सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने और नगरपालिका में टास्क फोर्स का गठन कर लगातार छापेमारी करने का भी उन्होंने निर्देश दिया है. इस दौरान एसएसपी ने भी मौजूद पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिये. कार्यशाला में सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, एसडीएम धालभूम नीतीश कुमार सिंह, जिला दंडाधिकारी नंदकिशोर लाल जिला, आरसीएच पदाधिकारी डॉ बीएन उषा, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार मौजूद थे.