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कोरोना के कारण नए साल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक, हुड़दंगियों पर रहेगी पुलिस प्रशासन की नजर

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Published : Dec 29, 2020, 10:40 AM IST

कोरोना के कारण नए साल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही नए साल के मौके पर पुलिस प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर रहेगी.

cultural program ban on new year due to corona in jamshedpur
जिला प्रशासन

जमशेदपुर: कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर नए साल के मौके पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मनाही है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के जारी गाइडलाइन को लेकर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, धालभुम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल ने जिला सभागार में होटल एसोसिएशन, होटल-रेस्तरां संचालकों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देशों से अवगत कराया.

नए साल पर पुलिस प्रशासन अलर्ट

सिटी एसपी ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि नए साल के मौके पर पुलिस प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर रहेगी. ऐसे में वे अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें कि लोग उनके प्रतिष्ठान परिसर में अनावश्यक भीड़ ना लगायें और किसी भी तरह का हंगामा ना हो. उन्होने बताया कि जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की नजर शहर की हर एक गतिविधि पर होगी. ऐसे में लोग दूसरों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखते हुए नए साल के आगमन पर खुशिया मनायें.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनाएं नया साल

एसडीओ धालभूम ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सभी उपस्थित सदस्यों को अपने प्रतिष्ठान में लॉग बुक मेंटेन करने, सोशल डिस्टेंसिग के अनुपालन के लिए क्षमता के 50 फीसदी लोगों को आने की अनुमति और अनिवार्य रूप से हैंड वॉश, सेनेटाइजर और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा, रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज हो. उन्होंने कहा कि नए साल का उल्लास कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए मनायें. कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है ऐसे में वैक्सीनेशन शुरू होने तक सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते रहें. उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ डीएम एक्ट और आईपीसी की धाराओं में सुसंगत कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़े- देर रात मोरहाबादी मैदान पहुंचकर सीएम ने लिया तैयारियों का जायजा, गरीबों के बीच बांटे कंबल

200 लोग किसी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाने की मनाही है. ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि विधि व्यवस्था के सफल संधारण में जिला प्रशासन का सहयोग करें और दूसरों को उनके व्यवहार से कोई असुविधा ना हो इसे देखते हुए नए साल का आगमन हर्षोल्लास से मनायें. उन्होने बताया कि अधिकतम 200 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपस्थित लोगों की संख्या कम्युनिटी हॉल, होटल की क्षमता के 50 फीसदी ही होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि 30 दिसबंर को कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ भी उक्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के लिए बैठक की जाएगी.

जमशेदपुर: कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर नए साल के मौके पर किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन को लेकर मनाही है. गृह मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के जारी गाइडलाइन को लेकर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, धालभुम एसडीओ नीतीश कुमार सिंह और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंदकिशोर लाल ने जिला सभागार में होटल एसोसिएशन, होटल-रेस्तरां संचालकों के साथ बैठक कर दिशा-निर्देशों से अवगत कराया.

नए साल पर पुलिस प्रशासन अलर्ट

सिटी एसपी ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि नए साल के मौके पर पुलिस प्रशासन की नजर हुड़दंगियों पर रहेगी. ऐसे में वे अपने स्तर पर भी सुनिश्चित करें कि लोग उनके प्रतिष्ठान परिसर में अनावश्यक भीड़ ना लगायें और किसी भी तरह का हंगामा ना हो. उन्होने बताया कि जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों की नजर शहर की हर एक गतिविधि पर होगी. ऐसे में लोग दूसरों की सुरक्षा और निजता का ध्यान रखते हुए नए साल के आगमन पर खुशिया मनायें.

कोरोना संक्रमण को देखते हुए मनाएं नया साल

एसडीओ धालभूम ने कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर सभी उपस्थित सदस्यों को अपने प्रतिष्ठान में लॉग बुक मेंटेन करने, सोशल डिस्टेंसिग के अनुपालन के लिए क्षमता के 50 फीसदी लोगों को आने की अनुमति और अनिवार्य रूप से हैंड वॉश, सेनेटाइजर और मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा, रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज हो. उन्होंने कहा कि नए साल का उल्लास कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए मनायें. कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है ऐसे में वैक्सीनेशन शुरू होने तक सभी सुरक्षात्मक उपाय अपनाते रहें. उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ डीएम एक्ट और आईपीसी की धाराओं में सुसंगत कार्रवाई की जाएगी.

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200 लोग किसी कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल

एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रात 10 बजे के बाद लाउड म्यूजिक बजाने की मनाही है. ऐसे में सभी लोगों से अपील है कि विधि व्यवस्था के सफल संधारण में जिला प्रशासन का सहयोग करें और दूसरों को उनके व्यवहार से कोई असुविधा ना हो इसे देखते हुए नए साल का आगमन हर्षोल्लास से मनायें. उन्होने बताया कि अधिकतम 200 लोग किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि उपस्थित लोगों की संख्या कम्युनिटी हॉल, होटल की क्षमता के 50 फीसदी ही होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि 30 दिसबंर को कॉपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों के साथ भी उक्त दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के लिए बैठक की जाएगी.

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