जमशेदपुर: सोनारी थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के मामले में तीन साल बाद फैसला आया है. एडीजे सुभाष की अदालत ने आरोपी सुरेश पटवा को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
बता दें कि16 अक्टूबर 2016 के दिन पीड़िता दुकान से सामान लेने गई थी. इस दौरान उसका अपहरण कर लिया गया था. अपहरण करने के बाद आरोपी सुरेश पटवा ने घरवालों को फोन कर बताया कि वह पीड़िता से शादी करना चाहता है. चार महीने तक पीड़िता को अपने साथ रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया.
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इस मामले में पीड़िता ने सोनारी थाना में सुरेश पटवा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. तीन साल बीत जाने के बाद जमशेदपुर न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पटवा को दोषी करार दिया गया.