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हजारीबाग: SDO ने किया बाजार का औचक निरीक्षण, नियमों को ताक पर रखने वालों से मांगा स्पष्टीकरण

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Published : Jul 26, 2020, 3:45 AM IST

Updated : Jul 26, 2020, 6:12 AM IST

हजारीबाग जिला प्रशासन ने शहर में नियम को ताक पर रखकर व्यवसाय करने वालों के खिलाफ आज कड़ी कार्रवाई की है. हजारीबाग एसडीओ मेघा भरद्वाज सड़कों पर उतर कर जो दुकान खुले हुए थे, उनका औचक निरीक्षण किया. नियम तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त आदेश भी निर्गत किया.

Hazaribagh Sadar SDO conducted surprise inspection of market
एसडीओ ने किया बाजार का औचक निरीक्षण

हजारीबाग: कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय और झारखंड राज्य के जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में एक दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस दिया गया.

देखें पूरी खबर

सदर एसडीएम मेधा भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित लॉकडाउन का विस्तार 31 जुलाई 2020 तक किया गया है. इस दौरान शर्तों का अनुपालन जरूरी है. इसके तहत सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे. कर्मियों के लंच ब्रेक का अंतराल रखेंगे. कार्यस्थल के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश-सेनेटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- सरकारी कार्यालयों पर कोराना का ग्रहण, नगर निगम का रेगुलर सेनेटाइजेशन का दावा

उन्होंने बताया कि दुकानों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था, कर्मियों और ग्राहकों के बीच समाजिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य है. कर्मियों को दस्ताना पहनना और ग्राहकों के संपर्क में आए सामानों को सेनेटाइज करना अनिवार्य है. दुकानों को खोलने और बंद करने के समय सेनेटाइज करना, ट्रायल रूम का इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी ग्राहक को खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दें.

बैंक्विट हॉल और कम्युनिटी हॉल बंद रखने का निर्देश

सभी दुकान मालिक अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों के नाम, पता और मोबाइल नंबर की सूची बनाकर अनिवार्य रूप से रखें. इसके अलावा बैंक्विट हॉल, कम्युनिटी हॉल और अन्य संबंधित भवनों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है.

Hazaribagh Sadar SDO conducted surprise inspection of market
दुकान का निरीक्षण करतीं एसडीओ

इस दौरान कई दुकानदार नियम को ताक पर रखकर व्यापार कर रहे थे. ऐसे में एसडीओ मेघा भरद्वाज ने उन लोगों से स्पष्टीकरण भी मांगा है और कहा है कि बताएं कि आप लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होंगे उस उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

हजारीबाग: कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों पर संचालित दुकानों का निरीक्षण किया. इस दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गृह मंत्रालय और झारखंड राज्य के जारी किए गए निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में एक दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस दिया गया.

देखें पूरी खबर

सदर एसडीएम मेधा भारद्वाज ने कहा कि गृह मंत्रालय और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियों से संबंधित लॉकडाउन का विस्तार 31 जुलाई 2020 तक किया गया है. इस दौरान शर्तों का अनुपालन जरूरी है. इसके तहत सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कर्मियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन करेंगे. कर्मियों के लंच ब्रेक का अंतराल रखेंगे. कार्यस्थल के प्रवेश और निकास द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश-सेनेटाइजर की व्यवस्था रखना अनिवार्य है.

ये भी पढ़ें- सरकारी कार्यालयों पर कोराना का ग्रहण, नगर निगम का रेगुलर सेनेटाइजेशन का दावा

उन्होंने बताया कि दुकानों में एक समय में 5 से अधिक लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है. दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाइजर की व्यवस्था, कर्मियों और ग्राहकों के बीच समाजिक दूरी और मास्क लगाना अनिवार्य है. कर्मियों को दस्ताना पहनना और ग्राहकों के संपर्क में आए सामानों को सेनेटाइज करना अनिवार्य है. दुकानों को खोलने और बंद करने के समय सेनेटाइज करना, ट्रायल रूम का इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी ग्राहक को खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दें.

बैंक्विट हॉल और कम्युनिटी हॉल बंद रखने का निर्देश

सभी दुकान मालिक अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों के नाम, पता और मोबाइल नंबर की सूची बनाकर अनिवार्य रूप से रखें. इसके अलावा बैंक्विट हॉल, कम्युनिटी हॉल और अन्य संबंधित भवनों को 31 जुलाई तक बंद रखने का निर्देश दिया गया है.

Hazaribagh Sadar SDO conducted surprise inspection of market
दुकान का निरीक्षण करतीं एसडीओ

इस दौरान कई दुकानदार नियम को ताक पर रखकर व्यापार कर रहे थे. ऐसे में एसडीओ मेघा भरद्वाज ने उन लोगों से स्पष्टीकरण भी मांगा है और कहा है कि बताएं कि आप लोगों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया जाए. उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो व्यक्ति के स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होंगे उस उस पर कार्रवाई भी की जाएगी.

Last Updated : Jul 26, 2020, 6:12 AM IST
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