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जमशेदपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आया फैसला, कोर्ट ने आरोपी को दिया दोषी करार - नाबालिग के साथ दुष्कर्म

झारखंड हाइकोर्ट के प्रयास से दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग को इंसाफ मिला है. जमशेदपुर न्यायालय ने मामले के आरोपी उदय गिरी को दोषी ठहराया है. साल 2017 में आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था.

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Published : Aug 22, 2019, 8:02 AM IST

जमशेदपुर: कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी शख्स को दोषी करार दिया है. मामला 2017 का है. शहर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले उदय गिरी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. जिससे वो गर्भवती हो गई थी. हाईकोर्ट के संज्ञान में लेने पर मामले में कार्रवाई हुई.

परिजनों ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले पर झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद नाबालिग के गर्भपात का आदेश हुआ था. पहली बार रविवार रात में सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात का आदेश दिया था. पीड़िता का परिवार काफी गरीब होने के कारण मामले को बढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अधिवक्ताओं की पहल पर पीड़िता और पीड़िता के परिजन न्यायालय पहुंचे थे. अधिवक्ताओं ने इस केस को निशुल्क लड़ा.

ये भी पढ़ें- CBI कोर्ट में तारा शाहदेव मामले में सुनवाई, सिविल सर्जन की गवाही दर्ज

पीड़िता की मां ने गर्भपात कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. संगीन मामला होने के कारण झारखंड हाईकोर्ट ने पहली बार रविवार को सुनवाई की थी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की याचिका पर सुनवाई की थी और आखिरकार नाबालिग को इंसाफ मिला.

जमशेदपुर: कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी शख्स को दोषी करार दिया है. मामला 2017 का है. शहर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले उदय गिरी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. जिससे वो गर्भवती हो गई थी. हाईकोर्ट के संज्ञान में लेने पर मामले में कार्रवाई हुई.

परिजनों ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले पर झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद नाबालिग के गर्भपात का आदेश हुआ था. पहली बार रविवार रात में सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात का आदेश दिया था. पीड़िता का परिवार काफी गरीब होने के कारण मामले को बढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अधिवक्ताओं की पहल पर पीड़िता और पीड़िता के परिजन न्यायालय पहुंचे थे. अधिवक्ताओं ने इस केस को निशुल्क लड़ा.

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पीड़िता की मां ने गर्भपात कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. संगीन मामला होने के कारण झारखंड हाईकोर्ट ने पहली बार रविवार को सुनवाई की थी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की याचिका पर सुनवाई की थी और आखिरकार नाबालिग को इंसाफ मिला.

Intro:एंकर--बिरसानगर थानाअंतर्गत जोन नंबर 10 में वर्ष 2017 में नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी उदय गिरी को जमशेदपुर न्यायालय ने दोषी ठहराया है। आरोपी बच्ची का पड़ोसी था उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था. लगातार दुष्कर्म करने पर बच्ची गर्भवती हो गई थी परिजनों ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।हाइकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था.नाबालिग के गर्भपात के आदेश हुआ था.


Body:वीओ1-- पहली बार रविवार रात में बैठी हाई कोर्ट पीड़िता के गर्भपात का हुआ था आदेश पीड़िता का परिवार काफी गरीब होने के कारण मामले को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे लेकिन अधिवक्ता की पहल पर पीड़िता और उनका परिवार न्यायालय पहुंचा और इस केस को निशुल्क अधिवक्ताओं ने लड़ा था. पीड़िता की मां ने गर्भपात कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी संगीन मामला होने के कारण झारखंड हाई कोर्ट ने पहली बार रविवार को सुनवाई की थी.जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की याचिका पर सुनवाई की.और आखिर कर बेसहारा
नाबालिग को इंसाफ़ मिला।
नोट--अधिवक्ता एवं जज की बाइट नहीं मिल पाई है.यह केस राँची के हाइ कोर्ट के द्वारा निर्देश में लाया गया है.पीड़ित परिवार ने कैमरे के सामने इसके बारे में कुछ भी कहने से इनकार किंग है.आरोपी की फ़ोटो मेल की गई है।



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