जमशेदपुर: कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी शख्स को दोषी करार दिया है. मामला 2017 का है. शहर के बिरसानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले उदय गिरी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था. जिससे वो गर्भवती हो गई थी. हाईकोर्ट के संज्ञान में लेने पर मामले में कार्रवाई हुई.
परिजनों ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. इस मामले पर झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद नाबालिग के गर्भपात का आदेश हुआ था. पहली बार रविवार रात में सुनवाई करते हुए झारखंड हाइकोर्ट ने पीड़िता के गर्भपात का आदेश दिया था. पीड़िता का परिवार काफी गरीब होने के कारण मामले को बढ़ाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अधिवक्ताओं की पहल पर पीड़िता और पीड़िता के परिजन न्यायालय पहुंचे थे. अधिवक्ताओं ने इस केस को निशुल्क लड़ा.
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पीड़िता की मां ने गर्भपात कराने के लिए झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी. संगीन मामला होने के कारण झारखंड हाईकोर्ट ने पहली बार रविवार को सुनवाई की थी. जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने 12 साल की दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात की याचिका पर सुनवाई की थी और आखिरकार नाबालिग को इंसाफ मिला.